"व्हाट्सएप के जरिए से समन की तस्वीर भेजना न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण नहीं": दिल्ली हा‌ईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Jan 2022 9:53 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वादी द्वारा व्हाट्सएप के जरिए प्रतिवादी को समन की तस्वीर भेजे जाने के बाद आपराधिक अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी करने की सीमा तक एक कमर्शियल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

    कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण या न्यायिक प्रणाली के समानांतर प्रणाली चलाने के बराबर नहीं हो सकता है।

    जस्टिस अमित बंसल वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अध्यक्ष के माध्यम से याचिकाकर्ता आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

    स्पीड पोस्ट मोड के माध्यम से नोटिस भेजने के अलावा, वादी ने प्रतिवादी को व्हाट्सएप के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तस्वीर भी भेजी थी क्योंकि वादी के पास प्रतिवादी का फोन नंबर था।

    जब पिछले साल दिसंबर में मामले की सुनवाई हुई तो प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उपस्थिति का एक निजी नोटिस 30 नवंबर, 2021 को व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ और प्रतिवादी को न्यायालय से कोई नोटिस या समन नहीं मिला था।

    दूसरी ओर, वादी ने तर्क दिया कि उसने प्रक्रिया शुल्क दाखिल किया था और इसके अलावा, प्रतिवादी को व्हाट्सएप के के जर‌िए सम्मन की तस्वीर भी भेजी गई थी। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय ने वादी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया था कि क्यों न उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए।

    वाणिज्यिक न्यायालय का विचार था कि व्हाट्सएप के जर‌िए सम्मन भेजने का उपरोक्त कार्य निश्चित रूप से न्यायिक प्रणाली के अतिक्रमण के समान है और किसी भी पक्ष को न्यायिक कार्यवाही के साथ समानांतर प्रणाली शुरू करने का अधिकार नहीं है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय की सुविचारित राय में वाणिज्यिक न्यायालय के लिए वादी के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई मौका नहीं था। सिर्फ इसलिए कि वादी द्वारा प्रतिवादी को व्हाट्सएप के माध्यम से सम्मन की तस्वीर भेजी गई थी, यह न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण करने या न्यायिक प्रणाली के समानांतर प्रणाली चलाने के बराबर नहीं है।"

    न्यायालय का यह भी विचार था कि आक्षेपित टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित थीं और वादी ने विधिवत प्रक्रिया शुल्क दायर किया था और सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिवादी को नियमित समन जारी करने के लिए कदम उठाए थे।

    न्यायालय ने कहा

    "समन की तस्वीर व्हाट्सएप के माध्यम से केवल एक अतिरिक्त उपाय के रूप में भेजी गई थी ताकि प्रतिवादी की वाणिज्यिक अदालत के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसमें कुछ भी दुर्भावनापूर्ण नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायिक कार्यवाही से आगे निकलने का प्रयास था।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि अधीनस्थ अदालतें अधिकार क्षेत्र नहीं ले सकतीं और ना इस प्रकार का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती हैं कि क्यों न अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए।

    अदालत ने कहा,

    "एक अधीनस्थ अदालत केवल अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए हाईकोर्ट को संदर्भ दे सकती है। इसलिए, आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है। "

    तदनुसार, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और वादी को कारण बताओ नोटिस की सीमा तक आदेश को रद्द कर दिया।

    केस शीर्षक: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम रश्मी शर्मा

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 25


    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story