भारतीय निर्मित विदेशी शराब केवल लाइसेंस प्राप्त उपभोक्ताओं को बेचें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए

Brij Nandan

7 Jan 2023 11:07 AM IST

  • भारतीय निर्मित विदेशी शराब केवल लाइसेंस प्राप्त उपभोक्ताओं को बेचें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए

    मद्रास हाईकोर्ट ने शराब के दुरुपयोग और कम उम्र में शराब का सेवन बढ़ने के मामले में भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री, खरीद और उपयोग के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है।

    जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने केंद्र से अदालत के निर्देशों/सुझावों पर विचार करने और तमिलनाडु राज्य और पुलिस महानिदेशक को लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश देने को कहा।

    राज्य सरकार को खुदरा TASMAC आउटलेट्स को आवश्यक निर्देश देने के लिए निर्देशित किया गया कि केवल शराब लाइसेंस रखने वाले ग्राहक ही IMFL खरीद सकते हैं।

    राज्य सरकार TASMAC के माध्यम से रिटेल आउटलेट की दुकानों को आवश्यक निर्देश देगी कि केवल वही उपभोक्ता, जिसके पास अल्कोहल लाइसेंस है, को भारत में निर्मित विदेशी शराब खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।

    अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के तहत लेबलिंग आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन की भी मांग की। अधिक प्रभावशीलता के लिए, अदालत ने सुझाव दिया कि लेबल प्रदर्शित करने वाले लेबल शिकायत दर्ज करने के लिए मूल्य सूची और संपर्क विवरण तमिल में प्रिंट किए जा सकते हैं।

    इसके अलावा, अदालत ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं बेची जाए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार और TASMAC खुदरा TASMAC आउटलेट्स के व्यावसायिक घंटों को दोपहर 2:00 बजे से रात 8:00 बजे तक घटाकर छह घंटे करने पर विचार कर सकते हैं।

    TASMAC आउटलेट्स के माध्यम से भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री को विनियमित करने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं में निर्देश पारित किए गए थे। एक याचिका में राज्य और TASMAC को तमिलनाडु में स्थित सभी खुदरा दुकानों, पब और बार को दोपहर 2.00 बजे से रात 8.00 बजे के बीच खोलने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि सभी अल्कोहल ब्रुअरीज और डिस्टिलरी को बेचा जा सके, जबकि दूसरी याचिका में भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री, खरीद और उपयोग को विनियमित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि TASMAC के रिटेल आउटलेट्स में वृद्धि ने बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किया है। इसके अलावा, शराब की बिक्री के संबंध में कई अनियमितताएं हैं। हालांकि यह कहते हुए सर्कुलर हैं कि 21 वर्ष से कम आयु वालों को शराब नहीं बेची जानी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

    राज्य ने इन आरोपों का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि राज्य एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। इसने पहले ही TASMAC दुकानों का समय 16 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है। राज्य ने यह भी कहा कि राज्य कम उम्र में शराब पीने की नीति का सख्ती से पालन कर रहा है।

    अदालत ने कहा कि राज्य द्वारा किए गए उपाय निर्विवाद है, तथ्य यह है कि शराब की खपत कम नहीं हुई है और केवल बढ़ रही है। कम उम्र में शराब का सेवन से राज्य में सामाजिक-आर्थिक परिवेश भी प्रभावित हुआ है और अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।

    अदालत ने आगे कहा कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना जारी रखने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

    इस प्रकार, भले ही सरकार के नीतिगत निर्णय में न्यायिक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, अदालत ने बड़े पैमाने पर जनहित के आलोक में सुझाव/निर्देश जारी करना उचित समझा।

    केस टाइटल: बी रामकुमार आदित्यन बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 9

    केस नंबर: रिट पिटीशन (एमडी) नंबर 2543 ऑफ 2019

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:






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