'एशियन रिसर्फेसिंग' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या करने से पहले जिला और सत्र न्यायाधीश की राय लें: पीएंडएच हाईकोर्ट ने सिविल जजों को निर्देश दिया

Avanish Pathak

30 March 2023 7:09 PM IST

  • एशियन रिसर्फेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या करने से पहले जिला और सत्र न्यायाधीश की राय लें: पीएंडएच हाईकोर्ट ने सिविल जजों को निर्देश दिया

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों में सिविल जजों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि वे एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की व्याख्या करने से पहले अपने संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीशों की राय लें।

    उल्लेखनीय है कि एशियन रिसर्फेसिंग जजमेंट (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में निर्देश दिया था कि सभी लंबित मामलों में जहां सिविल या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ रोक लगाई जा रही है, वह आज से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, जब तक कि एक असाधारण मामले में सकारक आदेश द्वारा इस तरह के रोक को बढ़ाया नहीं जाता है।

    जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने एक "परेशानी भरे तथ्य" को देखते हुए यह आदेश जारी किया कि युवा न्यायिक अधिकारियों (ज्यादातर पंजाब से) के खिलाफ कई अवमानना ​​याचिकाएं दायर की जा रही थीं, ‌जिन्होंने एशियन रिसर्फेसिंग के मामले (सुप्रा) में आदेश की व्याख्या करने अपनी सुविधा के अनुसार किया था।

    सिविल न्यायाधीशों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपने संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीशों की राय लेने का निर्देश देते हुए, न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीश को यह भी आदेश दिया है कि जब भी उन्हें हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की व्याख्या के संबंध में ऐसे मामले प्राप्त हों, वे तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी राय देंगे।

    पीठ ने निदेशक, न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ को एशियन रिसरफेसिंग केस (सुप्रा) की व्याख्या के संबंध में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सिविल न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

    न्यायालय अनिवार्य रूप से एक संपत्ति के विक्रय विलेख से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के 10 मार्च, 2014 के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर एक अवमानना ​​याचिका से निपट रहा था। अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने 29 अगस्त, 2014 को अपील स्थगित करते हुए निर्देश दिया था कि विवादित डिक्री के निष्पादन पर "इस बीच" रोक लगाई जाएगी।

    हालांकि, उसके बाद दोनों पक्षों के अनुरोध पर अपील को लगभग 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन स्थगन के विस्तार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

    अब, अक्टूबर 2018 में, निष्पादन न्यायालय ने एशियन रिसरफेसिंग केस (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में 10 मार्च 2014 के स्थगन आदेश की व्याख्या करते हुए निष्पादन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का आदेश पारित किया क्योंकि स्थगन आदेश का छह महीने से अधिक कोई विस्तार नहीं था।

    विचाराधीन न्यायिक अधिकारी ने एशियन रिसर्फेसिंग केस (सुप्रा) में निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा था कि यदि रोक को छह महीने से अधिक नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि लगभग 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तो वह निष्पादन की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकता है।

    उसी आदेश के खिलाफ, अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी कि न्यायिक अधिकारी ने हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया था जिसमें 'इस बीच' रोक दी गई थी।

    इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट था कि हाईकोर्ट द्वारा 10 मार्च 2014 के आदेश के बाद इस दौरान विवादित डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी, जबकि मामले को 29.8.2014 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, किसी भी समय स्थगन आदेश को बढ़ा दिया गया और मामला 5 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न पीठों के समक्ष सूचीबद्ध रहा।

    न्यायालय ने कहा कि काफी लंबी अवधि बीत चुकी थी, जब निष्पादन कार्यवाही में, एक स्थानीय आयुक्त को निष्पादन याचिका को अंतिम रूप से तय करने के लिए बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "न्यायिक अधिकारी ने एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दिया है कि उनके विवेक के अनुसार, उन्होंने व्याख्या की है कि 10.3.2014 के स्थगन आदेश के किसी भी विस्तार के अभाव में, जिसे अगली तारीख, यानी 22.8.2014 तक, एशियन रिसर्फेसिंग के मामले (सुप्रा) में निर्णय के आलोक में एक राइडर "इस बीच" के साथ प्रदान किया गया था, व्याख्या की गई थी कि छह महीने से अधिक का कोई विस्तार नहीं है, बल्कि पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है।

    यह न्यायिक अधिकारी द्वारा आगे कहा गया है कि वहाँ प्रतिवादी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी और न्यायालय के आदेश की कोई मंशा या जानबूझकर अवज्ञा नहीं थी।"

    उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने कहा कि न्यायिक अधिकारी की ओर से जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है, जो निष्पादन की कार्यवाही में याचिकाकर्ता द्वारा असहयोग के कारण आगे बढ़ी है। नतीजतन, अवमानना ​​याचिका खारिज कर दी गई थी।

    केस का टाइटल- सरोज कांता बनाम जय प्रकाशेश व अन्य [COCP-1663-2020]

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