महाराष्ट्र में धारा 144: यदि कोर्ट काम कर रहे हैं तो अधिवक्ता कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

14 April 2021 1:05 PM IST

  • महाराष्ट्र में धारा 144: यदि कोर्ट काम कर रहे हैं तो अधिवक्ता कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी

    महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को तेजी से बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक आवाजाही पर राज्य-व्यापी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की। हालांकि इस आदेश में अधिवक्ताओं के कार्यालयों को छूट प्राप्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

    यदि संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं के कार्यालयों को न्यूनतम स्टॉफ के साथ यानी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

    आदेश के मुताबिक लगाए गए प्रतिबंध 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से शाम 1 बजे तक प्रभावी रहेंगे। अगले 15 दिन के लागू इस कड़े प्रतिबंध को ब्रेक द चैन नाम दिया गया है

    आदेश में कुछ गतिविधियों को 'आवश्यक श्रेणी' और कुछ अन्य गतिविधियों को 'छूट प्राप्त श्रेणी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

    सभी छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों और गतिविधियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

    'आवश्यक श्रेणी' में आने वाली गतिविधियों को प्रतिबंध से पूरी तरह से छूट दी गई है।

    "छूट प्राप्त श्रेणी" में गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है।

    चूंकि अधिवक्ता कार्यालयों को "छूट प्राप्त श्रेणी" में सूचीबद्ध किया गया है तो वे सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक कार्य कर सकते हैं।

    बिना वैध कारणों के कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता है।

    आवश्यक सेवाओं में शामिल हैं;

    1. अस्पताल, निदान केंद्र, फार्मेसिस

    2. दवा बनाने वाली कंपनी

    3. पशु चिकित्सा सेवाएं, पालतू पशु की दुकानें

    4. किराना दुकानें, सब्जी विक्रेता, बेकरी

    5. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग

    6. बैंक

    7. सेबी-मान्यताप्राप्त बाजार अवसंरचना

    8. दूरसंचार सेवाएं

    9. माल का परिवहन

    10. जलापूर्ति

    11. कृषि संबंधी सेवाएं

    12. ई-कॉमर्स

    13. सभी वस्तुओं का निर्यात-आयात

    14. मीडिया

    15. पेट्रोल पंप

    16. सभी कार्गो सेवाएं

    17. बिजली और गैस की आपूर्ति

    18. एटीएम

    19. डाक सेवाएं

    घरेलू कामगारों और ड्राइवर के काम से संबंधित निर्णय स्थिति को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

    लोकल ट्रेनों और बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन केवल आवश्यक सेवाओं और छूट प्राप्त श्रेणी को उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

    ऑटो: चालक + 2 सवारी

    टैक्सी: चालक + 50 प्रतिशत सवारी

    बस: पूरी सीट भरी जाएगी, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं।

    हर यात्रा के बाद सभी वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा।

    रेस्टोरेंट्स और होटल बंद रहेंगे। हैं। रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के यहां से खाने की चीजें घर ले जाने और होम डिलीवरी की अनुमति होगी। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के सामने लोग खड़े होकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं। स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉल के सामने भीड़ इकट्ठा न हो।

    होटल के अंदर रेस्टोरेंट्स और बार केवल गेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे।

    निम्नलिखित गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई हैँ;

    1. सिनेमा हॉल

    2. ड्रामा थियटर और ऑडिटोरियम

    3. वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क, गेम पार्लर

    4. क्लब

    5. स्विमिंग पूल

    6. जिम और खेल परिसर

    7. फिल्मों / धारावाहिकों / विज्ञापनों की शूटिंग

    8. समुद्र तट पर घूमना

    9. गार्डन

    10. नाई की दुकानें, सैलून

    11. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

    12. स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए उनकी परीक्षा के नियम में ढील दी गई है।

    13. सभी निजी कोचिंग क्लॉस बंद रहेंगे।

    ऐसी श्रेणी जिन्हें छूट प्राप्त है

    छूट प्राप्त श्रेणी को अधिकतम 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति है।

    1. केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कार्यालय, जिनमें उनके वैधानिक प्राधिकरण और संगठन शामिल हैं

    2. सहकारी, पीएसयू और निजी बैंक

    3. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के कार्यालय

    4. बीमा मेडिक्लेम कंपनियां

    5. दवा वितरण के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवा कंपनी के कार्यालय

    6. आरबीआई के संस्थाओं और इसके द्वारा विनियमित इटरमीडियटरी जिसमें स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर, सीसीआईएल, एनपीसीआई, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार भागीदार शामिल हैं। इसके साथ ही सभी गैर बैंकिंग वित्तीय निगम शामिल हैं।

    7. सभी सूक्ष्म वित्तिय संस्थान

    8. यदि संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं के कार्यालयों को न्यूनतम स्टॉफ के साथ यानी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story