सीपीसी की धारा 10 ने वादियों के त्वरित मुकदमे के अधिकार को 'निष्कासित' किया, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

22 Sept 2022 10:38 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 10 केवल तभी लागू होगी जब दोनों कार्यवाही में संपूर्ण विषय वस्तु समान हो।

    सीपीसी की धारा 10 उस मामले में मुकदमे की सुनवाई को रोकती है, जिसके संबंध में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में पहले से ही अन्य मामला लंबित है। जब एक ही पक्षकार एक ही मामले में दो या तीन मामले दायर करता है तो सक्षम अदालत के पास दूसरे अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति होती है।

    जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि चूंकि विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित मुकदमों में अक्सर अतिव्यापी मुद्दे हो सकते हैं और एक का परिणाम दूसरे के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, इस तरह की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए संहिता में विभिन्न प्रावधान हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इसके खिलाफ सीपीसी की धारा 10 में कुछ हद तक कठोर प्रावधान है, क्योंकि यह बाद के मुकदमे में मुकदमे को पूरी तरह से रोक देती है। अदालत के गलियारे सबसे अधिक रहने योग्य स्थान नहीं होने के कारण, जहां कोई लंबे समय तक रुकने का विकल्प चुनता है, सीपीसी की धारा 10 को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।"

    अदालत दो भाई-बहनों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित मुकदमे में सीपीसी की धारा 10 के तहत दायर आवेदन खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मामले में बहन का दावा है कि 2021 में उसके भाई द्वारा दायर मुकदमे में विषय वस्तु की कार्यवाही और राहत के लिए प्रार्थना की गई, यह 2016 में उनकी मां द्वारा दायर मुकदमे के समान है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील तुषार महाजन ने किया।

    मां के मुकदमे में घोषणा की मांग की गई है कि बिक्री विलेख - जो उसके बेटे के पक्ष में मौजूद है - शुरू से ही शून्य है, क्योंकि उसे कथित रूप से धोखाधड़ी से निष्पादित करने के लिए बनाया गया है। उसके बेटे का मुकदमा संपत्ति के कब्जे की बहाली के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी बहन और उसका पति प्रवेश में बाधा डाल रहे हैं।

    बाद में दायर मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अदालत ने याचिका को सीमा में खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण एक नहीं हो सकता।

    कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बनाम सी. परमेश्वर (2005) 2 एससीसी 256 और एस्पि जल बनाम खुशरू रुस्तम डैडीबुर्जोर (2013) 4 एससीसी 333 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें धारा 10 से संबंधित कानून व्याख्या की गई।

    केस टाइटल: अमिता वशिष्ठ बनाम तरुण वेदी

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