दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

24 July 2023 1:02 PM IST

  • दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    “अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, निचली अदालतों को पीडब्लू.1 और 2 के साक्ष्य पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि पीडब्लू.1 दूसरी पत्नी थी। एक बार जब PW.1 को याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी माना जाता है, तो जाहिर है, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।“

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि शादी के कुछ साल बाद वह पक्षाघात के कारण प्रभावित हुई और याचिकाकर्ता ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और क्रूरता और मानसिक यातना दी। उसने दावा किया कि उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया और याचिकाकर्ता ने उसे आग लगाने की धमकी दी।

    याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि, शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी है, आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध को आकर्षित नहीं किया जा सकता है और निचली दोनों अदालतों ने उस पहलू पर विचार न करके गलती की है।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के साक्ष्य साबित करते हैं कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) को याचिकाकर्ता द्वारा परेशान किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और धमकी दी गई।

    पीठ ने प्रावधान 498-ए का जिक्र करते हुए कहा, “उक्त परिभाषा में महिला का मतलब कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। PWs.1 और 2 के साक्ष्य के अनुसार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी थी।

    पीठ ने कहा,

    ''दूसरी पत्नी द्वारा पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। निचली अदालतों ने इस पहलू पर सिद्धांतों और कानून को लागू करने में त्रुटि की है। इसलिए, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित है।"

    शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 15 एससीसी 369 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा,

    “अगर पति और पत्नी के बीच विवाह शून्य और शून्य के रूप में समाप्त हो गया, तो आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध बरकरार नहीं रखा जा सकता है। माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में, पीडब्लू.2, पीडब्लू.1 की मां होने के नाते, दोनों ने लगातार गवाही दी है और स्वीकार किया है कि, पीडब्लू.1 याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी है। तदनुसार, दोषसिद्धि दर्ज करने में निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों के अनुसार इसे रद्द करने की आवश्यकता है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

    केस टाइटल: कंथाराजू और कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका नंबर. 1372 ऑफ 2019

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर्नाटक) 276

    आदेश की तिथि: 17-07-2023

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता चेतन देसाई।

    प्रतिवादी की ओर से एचसीजीपी राहुल राय के.

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