स्कूल फीस डिफॉल्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल को छात्रा को टीसी जारी करने का आदेश दिया

LiveLaw News Network

20 Sept 2021 12:28 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल को आदेश दिया कि वह कॉलेज में प्रवेश पाने में मदद करने के लिए एक छात्रा का स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुरंत जारी करे।

    उक्त छात्रा ने स्व-अध्ययन के माध्यम से 85% अंक प्राप्त किए थे। मगर स्कूल फीस जमा नहीं करने पर स्कूल द्वारा उसके दस्तावेज रोक लिए गए थे।

    नागपुर बेंच ने शादियों में एक बांसुरी वादक का काम करने वाला छात्रा के पिता को किश्तों में स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए सहमत होने के बाद यह आदेश पारित किया।

    इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन ने अनुकंपा के आधार पर छूट के लिए बच्चे के मामले पर विचार करने का निर्णय लिया।

    देय 43,000 रुपये में से संगीतकार को 11,000 रुपये तुरंत जमा करने होंगे। इसके अलावा, अदालत ने शेष राशि पर न्यूनतम 40% छूट का आदेश दिया।

    पृष्ठभूमि

    छात्रा ने अपनी याचिका में कहा कि वे समाज के एक कमजोर और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। वह उसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि वह कक्षा एक में थी और नियमित रूप से फीस दे रही थी। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान स्थिति विकट हो गई।

    सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, नागपुर ने पिछले साल अगस्त में छात्रा को ऑनलाइन कक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण उसके पिता की आय के सभी साधन खो चुके थे, और वह स्कूल की फीस का भुगतान करने का प्रबंधन नहीं कर सके।

    15 वर्षीय किशोरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर अपनी मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और स्कूल से अन्य दस्तावेज मांगे।

    उसने अपने पिता के माध्यम से दावा किया कि अगर उसने दस्तावेज जमा नहीं किए तो वह योग्यता के आधार पर कहीं और प्राप्त अस्थायी प्रवेश खो सकती है।

    ***

    गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील गौरी वेंकटरमण ने प्रसाद गुप्ता की सहायता से प्रस्तुत किया कि पिता छह महीने के भीतर पूरी फीस किस्त का भुगतान करेगा और 11,000 रुपये तुरंत जमा करेगा। उन्होंने स्कूल से रुपये देने का आग्रह किया। एक दशक पहले बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 18,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जिसे शेष शुल्क में समायोजित किया जाना है।

    स्कूल का प्रबंधन करने वाले रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने याचिकाकर्ता को उचित छूट का आश्वासन दिया, क्योंकि पिता एक 'बांसुरी कलाकार' हैं। वे स्कूल द्वारा बोर्ड से प्राप्त होने के बाद तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र और मार्क-लिस्ट जारी करने पर सहमत हुए।

    अदालत ने एक विशेष मामले के रूप में शेष शुल्क पर कम से कम 40% छूट का आदेश दिया और कहा कि आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "स्कूल प्रबंधन याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल को देय शुल्क की बकाया राशि से उचित छूट देगा और यह छूट हमारे विचार में विशेष रूप से बकाया शुल्क के 40% से कम नहीं हो सकती है। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस रियायत को भविष्य के मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।"

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