सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड, पारिवारिक कानून के मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध करेगा
LiveLaw News Network
18 April 2020 5:19 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना में बताया कि छोटी श्रेणी के मामले, मृत्युदंड के मामले और पारिवारिक कानून के मामले, जो सुनवाई के लिए तैयार हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो संबंधित पीठ की उपलब्धता और मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरह के मामलों को लेने के इच्छुक पक्षकारों को संयुक्त सहमति के साथ-साथ मामलों का विवरण जल्द से जल्द 24 अप्रैल तक "consent.list@sci.nic.in" ई मेल पते पर प्रस्तुत करना होगा।
24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से, सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अत्यंत जरूरी मामलों पर विचार कर रहा है।
SC decides to hear short category matters, death penalty matters and family law matters, which are ready for hearing, via video conferencing.
— Live Law (@LiveLawIndia) April 18, 2020
Parties desirous of listing such matters to make joint consent application by April 24. pic.twitter.com/d0zXztpFhb