SC/ST  (अत्याचार निवारण) अधिनियम CrPC की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने और साथ ही अंतरिम जमानत लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाता : हिमाचल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Sept 2020 5:08 PM IST

  • SC/ST  (अत्याचार निवारण) अधिनियम CrPC की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने और साथ ही अंतरिम जमानत लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाता : हिमाचल हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक अभियुक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 का सहारा लेता है और सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और साथ ही अंतरिम जमानत प्राप्त कर लेता है तो ये अधिनियम की धारा 18 और 18-ए में लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना नहीं है।

    न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पाया कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी दंडात्मक कानून के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उल्लंघन सहित, गैर-जमानती अपराध का आरोप लगा तो वो CrPC की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने की पेशकश और साथ ही अंतरिम जमानत की मांग का आवेदन कर सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "अंतरिम जमानत न तो न्यायिक पूर्ववर्ती के विरोधाभासी है और न ही न्याय के मार्ग में बाधा डालती है। इस प्रकार, CrPC की धारा 439 का सहारा लेना और सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करना और साथ ही अंतरिम जमानत प्राप्त करना SCSTPOA की धारा 18 और 18-A में रखे गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के समान नहीं है। आरोपी के आत्मसमर्पण करने और अंतरिम जमानत पाने की इस प्रथा को SCSTPOA के उल्लंघनकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर रोक लगाने के विधायी इरादे को ओवरराइड करना नहीं कहा जा सकता है।"

    न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत आवेदन पर विचार कर रहा था जिसमें आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी गई थी और साथ ही अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग की गई थी।

    मुद्दा यह था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत इस तरह के आवेदन पर रोक है।

    न्यायाधीश ने कहा कि CrPC की धारा439 के तहत किसी भी राइडर या प्रतिबंध के अभाव में, किसी भी व्यक्ति पर किसी भी दंडात्मक कानून के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उल्लंघन सहित, गैर-जमानती अपराध का आरोप लगा तो वो CrPC की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने की पेशकश और साथ ही अंतरिम जमानत की मांग का आवेदन कर सकता है।

    याचिकाओं का निपटारा करते हुए अदालत ने आगे कहा:

    "इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, अदालत को यह संतुष्ट करना है कि आवेदक एक गैर-जमानती अपराध का खुलासा करते हुए प्राथमिकी में एक अभियुक्त के रूप में है। यदि ये सभी मानक पूर्ण हैं, तो न्यायालय आत्मसमर्पण स्वीकार करने के दायित्व के तहत हैं। हिरासत के बाद से विचाराधीन अभिरक्षा में अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने के लिए न्यायालय एक दायित्व के तहत है। ऐसी सभी दलीलें स्वयं CrPC की धारा 439 के दायरे में आती हैं, और CrPC की धारा 482 को आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद, अंतरिम जमानत देना या इनकार करना एक न्यायिक कार्य है।"

    अदालत ने कहा,

    "व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराध उन्हें घाव देते हैं, उन्हें कलंकित करते हैं, उनकी गरिमा को प्रभावित करते हैं, उन्हें पदावनत करते हैं, और उन्हें असमान बनाते हैं। जातिवाद को खत्म करने के लिए, हमें झुंड की प्रतिरक्षा विकसित करके सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जातिवाद के अपराधी भाग खडे हुए हैं।"

    इस प्रकार, SCSTPOA में अंतरिम जमानत देते समय विवेकपूर्ण स्थिति, अभियुक्तों द्वारा पीड़ित को आतंकित न करने का एक आश्वासन है, एक शर्त के साथ कि अंतरिम जमानत का आदेश वास्तव में हट जाएगा यदि अभियुक्त पीड़ित को धोखा देने का प्रयास करता है या ऐसा कोई कार्य दोहराता है। आरोपों की गंभीरता के अधीन, आरोपी को पीड़ित के निवास और कार्यस्थल से दूर रहने के लिए भी निर्देशित किया जा सकता है।

    न्यायालय को उस दिन अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना का फैसला करना होगा जब वह आरोपी को अपनी हिरासत में ले ले। जमानत आवेदन के अंतिम निपटान तक पुलिस फ़ाइल के पेश करने या स्टेटस रिपोर्ट पर जमानत का विस्तार हो सकता है। हालांकि, अंतरिम जमानत देने की शक्तियां एक न्यायिक तरीके से प्रयोग की जानी चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं, और यदि दी जाती है, तो अंतरिम जमानत के लिए, व्यक्तिगत बांड अकेले पर्याप्त होंगे। यदि आरोप गंभीर हैं, तो SCSTPOA के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और जिस उद्देश्य के लिए SCSTPOA में यह कड़ा प्रावधान लागू किया गया था, तो वास्तव में, ऐसी अंतरिम सुरक्षा को या तो अस्वीकार कर दिया जाए या, यदि प्रदान किया जाए, तो हमेशा अगली सुनवाई पर वापस लिया जा सकता है।

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