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रिटायर्ड जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुखबीर बादल और मजीठिया को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network
14 Jan 2020 5:32 AM GMT
रिटायर्ड जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुखबीर बादल और मजीठिया को नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री और पार्टी नेता विक्रमजीत मजीठिया को रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आयोग के खिलाफ बयान देने के लिए राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिंह की शिकायत को खारिज करने वाले नवंबर 2019 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर बादल और उनके बहनोई मजीठिया से जवाब मांगा।

जस्टिस सिंह ने बादल जूनियर और मजीठिया दोनों के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने अपने बयानों के साथ आयोग को असहमति जताई है जो अधिकतम छह महीने की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों के तहत जांच आयोग अधिनियम की धारा 10-ए के तहत आता है।

उच्च न्यायालय ने हालांकि यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी कि वह इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं है।

गौरतलब है कि रणजीत सिंह पैनल की स्थापना 14 अप्रैल, 2017 को कांग्रेस सरकार द्वारा सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ने और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दो सिख युवकों की पुलिस द्वारा हत्या की घटनाओं की जांच के लिए गई थी।

जस्टिस सिंह ने शिकायत की थी कि दोनों नेताओं ने उनकी रिपोर्ट को "बेकार कागज का ढेर" बताया और न्यायाधीश को 'रंजीत सिंह' के रूप में संदर्भित किया। सुखबीर ने पूर्व न्यायाधीश पर 'दुर्भावनापूर्ण' तरीके से काम करने और 'धोखाधड़ी व जालसाज़ी' करने का आरोप लगाया था।

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