सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

Sharafat

8 Feb 2023 2:09 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सबीना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सबीना की पदोन्नति की सिफारिश की है।

    जस्टिस सबीना वर्तमान में वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

    जस्टिस सबीना को 12 मार्च 2008 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 19 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त होने वाली हैं।

    कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा,

    "कॉलेजियम ने अपने अलग प्रस्ताव द्वारा जस्टिस जसवंत सिंह, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। जस्टिस जसवंत सिंह 22 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कॉलेजियम ने पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश) के न्यायाधीशों के बीच वरिष्ठता के क्रम में जस्टिस राजेश बिंदल का नाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है।"

    कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस सबीना की वरिष्ठता के संबंध में यह अनुशंसा करने का प्रस्ताव किया जाता है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए "क्योंकि वह इसके लिए हर तरह से फिट और उपयुक्त हैं।"

    कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव में कहा, "न्यायाधीश सबीना का 19 अप्रैल 2023 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले लगभग दो महीने का कार्यकाल होगा।"

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