कॉलेजियम ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव वापस लिया, पटना एचस सीजे के रूप में उनके नाम की सिफारिश की
Sharafat
8 Feb 2023 2:34 PM GMT
![कॉलेजियम ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव वापस लिया, पटना एचस सीजे के रूप में उनके नाम की सिफारिश की कॉलेजियम ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव वापस लिया, पटना एचस सीजे के रूप में उनके नाम की सिफारिश की](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/02/08/750x450_457967-ustice-k-vinod-chandran.jpg)
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की दिसंबर 2022 की अपनी सिफारिश को वापस ले लिया है।
कॉलेजियम ने इसके बजाय अब उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। एक अलग प्रस्ताव द्वारा कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की नियुक्ति की सिफारिश की।
आज प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद को भरने के लिए यह निर्णय लिया, जो पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय करोल की पदोन्नति के परिणामस्वरूप रिक्त हो गया था।
प्रस्ताव में कहा गया कि
"जस्टिस के. विनोद चंद्रन व्यापक अनुभव वाले केरल हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में, कॉलेजियम जस्टिस के. विनोद चंद्रन की गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पिछली सिफारिश को वापस लेने का प्रस्ताव करता है और यह सिफारिश करने का प्रस्ताव करता है कि उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह इसके लिए फिट और उपयुक्त हैं।"
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