सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां, वेकेशन के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए सर्कुलर जारी किया

LiveLaw News Network

19 Jun 2020 4:41 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां,  वेकेशन के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए सर्कुलर जारी किया

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जून और 3 जुलाई के बीच पुनर्निर्धारित गर्मी की छुट्टी के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए एक सर्कुलर जारी किया है।

    गर्मी की छुट्टी के पहले सप्ताह के दौरान, यानी 22 जून से 26 जून तक, दो डिवीजन बेंच, एक जज-इन-चैंबर और एक रजिस्ट्रार कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेली-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई करेंगी।

    दूसरे सप्ताह के दौरान, अर्थात 29 जून से 3 जुलाई तक, पूरे सप्ताह में दो बेंच, यानी 30 जून (मंगलवार) को और दूसरी 3 जुलाई (शुक्रवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / टेली-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित की जाएगी।

    अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए 14 जून को वेबसाइट पर अपलोड की गई मौजूदा "मानक संचालन प्रक्रिया" (SOP) माननीय न्यायाधीश-इन-चैंबर और रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष मामलों की लिस्टिंग और सुनवाई के लिए जारी रहेगी।

    ताज़ा मामले जो 19 जून तक दर्ज किए गए हैं, जिनका उल्लेख ई-मेल mention.sc@sci.nic.in पर उस दिन शाम 5:00 बजे तक किया गया है, वे तत्काल लिस्टिंग के लिए, अगली सूची में अगले कार्य दिवस में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं, जो सक्षम प्राधिकारी और बेंच की उपलब्धता के निर्देशों के अधीन होंगे।

    हालांकि, सूचना के बाद के मामले, जो तात्कालिकता के आधार पर सूची में उल्लिखित है, माननीय जज के सामने रखे जा सकते हैं और उक्त अनुरोध को स्वीकार करने पर उन्हेंं सूचीबद्ध किया जा सकता है।

    जिस भी मामले का उल्लेख अवकाश पीठ के समक्ष आग्रह के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए किया गया है, उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और अनुमोदन के बाद ही, इसे न्यायालय के समक्ष निर्देश / रोस्टर के अनुसार सूचीबद्ध करने के लिए संसाधित किया जा सकता है और यह बेंच की उपलब्धता के अधीन भी किया जा सकता है। । हालांकि, अत्यधिक अर्जेंट मामले को दिशानिर्देशों के अनुसार अवकाश अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा निपटा जाएगा।

    फाइलिंग काउंटर, जो केवल ई-फाइलिंग के माध्यम से अनुमति दिए जाने वाले दस्तावेजों को दाखिल करने के साथ दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री द्वारा अत्यधिक आग्रह के मामलों में खोला जा सकता है।

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