सत्येंद्र जैन को रिट क्षेत्राधिकार के तहत विकृत दिमाग वाला व्यक्ति या दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

Sharafat

21 Aug 2022 3:16 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को 'अस्वस्थ दिमाग' का व्यक्ति घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिससे उन्हें दिल्ली विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

    जैन वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

    मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ का विचार था कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय जैन को विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में घोषित नहीं कर सकता और उन्हें विधानसभा का सदस्य होने से अयोग्य नहीं ठहरा सकता।

    यह देखते हुए कि जैन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और वह भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अभियोजन का सामना कर रहे हैं, खंडपीठ ने कहा,

    " हालांकि, तथ्य यह है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो जांच और परीक्षण के संबंध में एक सिस्टम प्रदान करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सभी आकस्मिकताओं को पूरा करती है और यह अभियोजन/अदालत के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए है।"

    अदालत ने इस प्रकार आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा किया था।

    याचिका में तर्क दिया गया कि जैन ने खुद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने कहा कि उनकी याददाश्त खो गई है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एसवी राजू ने मामले की सुनवाई कर रहे ट्रायल कोर्ट को इससे अवगत कराया था।

    याचिका में आगे आरोप लगाया गया था कि जब ईडी अधिकारियों ने सत्येंद्र जैन का कुछ दस्तावेजों के साथ सामना करवाया तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है और उन्होंने यह कहते हुए अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार कर दिया कि कोविड के गंभीर मामले के कारण उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है।

    याचिका में कहा गया,

    " यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि श्री सत्येंद्र जैन, प्रतिवादी संख्या 5, दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं और हर दिन उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और कई दस्तावेजों / आदेशों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वह खुद अपनी याददाश्त खोने की घोषणा कर चुके हैं इसलिए कोई भी उनकी बीमारी का फायदा उठा सकता है और अंततः दिल्ली के मतदाताओं को नुकसान होगा। "

    याचिका में जैन को दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने और केंद्र को उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की गई थी कि जैन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को नगण्य और शून्य घोषित किया जाए क्योंकि वह कोविड से पीड़ित थे और कथित तौर पर उनकी याददाश्त खो चुकी है।

    केस टाइटल : आशीष कुमार श्रीवास्तव बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्य

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/allahabad-high-court-explains-difference-between-inquiry-and-investigation-crpc-207064?infinitescroll=1

    Next Story