"मथुरा के शाही ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग, सनातनी हिंदू के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन": स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर

Brij Nandan

26 May 2022 6:08 AM GMT

  • मथुरा के शाही ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग, सनातनी हिंदू के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: स्थानीय अदालत में मुकदमा दायर

    मथुरा कोर्ट (Mathura Court) में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नया मुकदमा दायर किया गया है।

    सूट में कहा गया है कि ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो एक सनातनी हिंदू है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है।

    सूट में यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह वास्तव में केशव देव मंदिर का गर्भगृह है और इसलिए, अज़ान का पाठ नहीं किया जाना चाहिए।

    यह मुकदमा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने दायर किया है, जिन्होंने पहले मथुरा में एक स्थानीय अदालत के समक्ष शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि केशव देव मंदिर कभी वहां स्थित था।

    कौशिक ने अपने मुकदमे में यह भी कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के पास रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इसलिए, उस भूमि पर अधिकार का दावा करना जहां ईदगाह स्थित है, के प्राथमिक मुकदमे के लंबित रहने के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान के पाठ पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

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