पनवेल जमीन सौदे के सिलसिले में सलमान खान ने सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

LiveLaw News Network

15 Jan 2022 8:15 AM GMT

  • पनवेल जमीन सौदे के सिलसिले में सलमान खान ने सिटी सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया

    अभिनेता सलमान खान ने पनवेल में एक लैंड पार्सल को लेकर सोशल मीडिया पर कक्कड़ की टिप्पणी और वीडियो के संबंध में मुंबई निवासी केतन कक्कड़, ट्विटर इंक, गूगल और अन्य के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    विवाद की जड़ पनवेल में खान के आलीशान फार्महाउस 'अर्पिता फार्म' के बगल में स्थित 2.5 एकड़ का प्लॉट है। कक्कड़ का दावा है कि उन्होंने 1995 में खान से जमीन का पार्सल खरीदा था।

    खान ने कहा कि जब वन विभाग ने कक्कड़ का आवंटन रद्द कर दिया तो कक्कड़ ने उन्हें और उनके परिवार को दोष देना शुरू कर दिया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल एच लद्दाद ने कक्कड़ को खान या उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने से रोकने के लिए खान के प्रस्ताव के नोटिस का जवाब देने के लिए 21 जनवरी, 2022 तक का समय दिया।

    अंतरिम राहत के लिए प्रस्ताव की सूचना में आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या अक्षम करने के लिए निर्देश की मांग की गई। यह इंगित की गई सामग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पनवेल फार्महाउस के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई सभी अपमानजनक पोस्ट के संबंध में हैं।

    खान ने कक्कड़ और अन्य प्रतिवादियों जैसे यूट्यूबर संदीप फोगट, पारस भट और उज्जवल नारायण के सोशल मीडिया अकाउंट को भी निलंबित करने की मांग की।

    सलमान खान के वकीलों ने अदालत से कक्कड़ को अगली सुनवाई की तारीख तक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से रोकने का आग्रह किया। वहीं अधिवक्ता आभा सिंह ने कहा कि उन्हें शुक्रवार शाम को ही कागजात मिले और उनका पक्ष सुने बिना कोई राहत देना अनुचित होगा।

    उन्होंने कहा कि दिसंबर में पोस्ट किए गए एक वीडियो की सुनवाई के लिए मामला आया, जबकि केवल जरूरी मामलों को ही उठाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का सबसे बड़ा बचाव सच है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल एक वरिष्ठ नागरिक ने कई एफआईआर दर्ज कराई हैं।

    कक्कड़ और तीन अन्य व्यक्तियों के अलावा अन्य प्रतिवादियों में फेसबुक इंक, फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट, ट्विटर इंटरनेशनल कंपनी, यूट्यूब एलएलसी, गूगल एलएलसी और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

    प्रस्ताव के नोटिस में खान ने आरोप लगाया कि कक्कड़ खान, उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर और अपूरणीय क्षति, नुकसान और चोट पहुंचा रहा है। उनके खिलाफ मानहानिकारक, झूठे और अपमानजनक पोस्ट, संदेश, ट्वीट, वीडियो शेयर करके उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है।

    याचिका में कहा गया कि कक्कड़ ने पनवेल में खान के फार्महाउस के बगल में जमीन खरीदने का प्रयास किया था। हालांकि उस लेनदेन को अधिकारियों द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि यह अवैध है।

    हालांकि, उक्त लेन-देन रद्द होने के बाद कक्कड़ ने झूठे और निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया कि खान और उनके परिवार के सदस्यों के इशारे पर लेनदेन रद्द कर दिया गया।

    हाल के दिनों में खान की टीम को पनवेल में खान के फार्महाउस के संबंध में कई वीडियो मिले, जो प्रतिवादियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए गए थे।

    इससे क्षुब्ध होकर खान ने वर्तमान वाद दायर किया।

    खान ने अपने मुकदमे में कहा कि उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों में कोई सच्चाई नहीं है।

    सूट में कहा गया,

    "प्रतिवादियों द्वारा की गई टिप्पणियां निष्पक्ष टिप्पणी के दायरे से परे हैं।"

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