[सैनिक फार्म] अगर कोई इमारत ढह जाती है और लोग मर जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा?: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को मरम्मत कार्यों की अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

17 May 2022 10:34 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को केंद्र के उस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत रूप से बनाई गई "समृद्ध कॉलोनियों" जैसे सैनिक फार्मों में मौजूदा संरचनाओं में मरम्मत कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने सैनिक फार्म में क्षेत्र विकास समिति के संयोजक रमेश दुगर की क्षेत्र में कॉलोनियों को नियमित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "क्या होगा अगर कल कुछ संरचनाएं गिर जाती हैं और लोग मर जाते हैं? जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई मैकनिज्म होना चाहिए जो यह निर्धारित कर सके कि क्या कोई संपत्ति इतनी अनिश्चित रूप से रखी गई है कि वह गिर सकती है। आप अपनी टीम भेजते हैं। इसका सर्वेक्षण किया है। मरम्मत कार्य की अनुमति दी जाए।"

    केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि इन निर्माणों को अनधिकृत रूप से खड़ा किया गया है।

    बेंच ने जवाब दिया,

    "अगर कल कुछ होता है तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इस स्थिति में चीजों को नहीं छोड़ सकते। कृपया निर्णय लें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि क्या फैसला लेना है, यह पूरी तरह से आपकी कॉल है। यदि आप कहते हैं कि यह अवैध है, तो अपने बुलडोजर चला दो और सब कुछ ध्वस्त कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे...हजारों घर वहां बने हैं। व्यावहारिक तरीका है, जैसे आपने दूसरों को नियमित किया है, उन्हें नियमित करें, जो भी आवश्यक हो चार्ज करें, हमें नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होगी।"

    पिछली सुनवाई में बेंच ने नियमितीकरण के मुद्दे को रोकने पर सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट सरकार को सख्त रुख के साथ आने और या तो यह घोषित करने का निर्देश दिया था कि क्षेत्र में निर्माण अवैध हैं और विध्वंस के लिए कदम उठाएं या इसके नियमितीकरण पर निर्णय लें।

    आज, एएसजी भाटी ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने सैनिक फार्म सहित "समृद्ध कॉलोनियों" के रूप में वर्गीकृत 69 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के पहलू पर गौर नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया है।

    यह भी प्रस्तुत किया कि सरकार 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिन्हें दो वर्गों में उप-विभाजित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक फार्म में निर्माण दिसंबर, 2023 तक सुरक्षित है।

    बेंच ने देखा,

    "इन कॉलोनियों के संबंध में भी, जिन्हें आप "समृद्ध" कहते हैं, आपको निर्णय लेना चाहिए, आप इसे अधर में क्यों छोड़ते हैं? आप स्वयं उन्हें समृद्ध कहते हैं, इसलिए हर तरह से विकास के लिए जो भी आवश्यक है, जो कुछ भी आवश्यक हो चार्ज करें। ऐसे लोग हैं जो गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ संरचनाएं अनिश्चित हैं। कल कोई संरचना गिरती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि आप कहते हैं कि वे एक ईंट नहीं हिलाएंगे।"

    पीठ ने कहा कि शायद सरकार "समृद्ध कॉलोनियों" के नियमितीकरण को भेदभाव के आधार पर चुनौती दिए जाने के डर से टाल रही है। हालांकि, समृद्ध और गैर-समृद्ध उपनिवेश अलग-अलग वर्ग हैं। यह भी विचार था कि एक हजार से अधिक गैर-समृद्ध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रतीक्षा में दशकों लगेंगे।

    इस प्रकार, बेंच ने केंद्र को इस पहलू पर गौर करने का निर्देश दिया क्योंकि आवश्यक मरम्मत पर यथास्थिति जारी रखने से निवासियों और रहने वालों के जीवन को खतरा हो सकता है।

    प्रतिवादियों को मैकनिज्म विकसित करने की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देशित किया गया है जहां मौजूदा संरचनाओं में मरम्मत कार्य करने की अनुमति देने के मामले में "विश्वसनीय सतर्कता" है। सरकार समृद्ध कॉलोनियों के संबंध में आगे का निर्णय ले सकती है।

    इस संबंध में अगले दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

    मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।

    केस टाइटल: रमेश दुगर बनाम एसडीएमसी एंड अन्य।

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