सबरीमाला हलाल गुड़ विवाद: केरल हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा
LiveLaw News Network
22 Nov 2021 2:21 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सबरीमाला में प्रसाद और निवेद्यम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अशुद्ध हलाल गुड़ के चल रहे विवाद के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने खाद्य सुरक्षा विभाग से एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि सबरीमाला मंदिर के प्रसाद में शुद्ध गुड़ का उपयोग होना चाहिए।
मामले को बुधवार को फिर से उठाया जाएगा, जब तक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।
याचिका में कथित रूप से खराब हो चुके हलाल गुड़ को मानव उपभोग के लिए बेचने / वितरित करने से रोकने के लिए और भगवान अयप्पा को चढ़ाने के लिए हलाल गुड़ खरीदकर निविदा शर्तों के उल्लंघन की जांच करने की मांग की गई थी।
त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने पहले अपना बयान यह तर्क देते हुए दायर किया कि प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल को लोगों को वितरित करने से पहले दो बार सख्त गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ता है।
प्रतिवादियों ने सबरीमाला में अप्पम और अरवाना की बिक्री को रोकने, बोर्ड को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने और तीर्थयात्रा को टारपीडो करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रयास होने का आरोप लगाया।
केस का शीर्षक: एसजेआर कुमार बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड