धारा 34(2) POCSO एक्ट अनिवार्य, पीड़िता की उम्र का मुद्दा उठाए जाने पर ट्रायल कोर्ट उसे निर्धारित करने के लिए बाध्य: पटना हाईकोर्ट
Avanish Pathak
27 Sept 2023 1:01 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित की उम्र निर्धारित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता के कारण एक नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध से जुड़े एक मामले में दोषसिद्धि को पलट दिया। कोर्ट ने समक्ष यह मुद्दा आरोपी ने उठाया था।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की उम्र का पता लगाना ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है, खासकर जब इसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही के दरमियान चुनौती दी गई हो।
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा,
“POCSO एक्ट, 2012 की धारा 34 (2) के प्रावधानों के अनुसार, पीड़िता की उम्र निर्धारित करना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य है, हालाांकि पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने प्रयास नहीं किया था।''
पीठ ने कहा,
“इस प्रावधान को देखने से, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए बाध्य है क्योंकि अपीलकर्ता ने पीड़िता की उम्र को चुनौती दी है। इस प्रकार, POCSO एक्ट की धारा 29 और 30 के तहत अनुमान इस मामले में लागू नहीं होते हैं।”
उपरोक्त फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत आरोपी द्वारा दायर एक अपील में आया, जिसमें दोषी ठहराए जाने के फैसले और सहरसा में विशेष न्यायाधीश (POCSO) द्वारा पारित सजा को रद्द करने की मांग की गई थी। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 341 और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था।
कथित घटना तब हुई जब पीड़ित 12 वर्षीय नाबालिग लड़की घास काट रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता घटनास्थल पर पहुंचा, उसने पीड़िता को जबरन पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी गर्दन के पास एक तेज वस्तु ("कचिया") घुमाई, और शोर मचाने पर उसे मारने की धमकी दी।
पीड़िता और उसके माता-पिता दोनों ने अपने बयानों में गवाही दी कि जब पीड़िता ने शोर मचाया, तो पीडब्लू 7, जो घटना स्थल के पास घास काट रहा था, घटनास्थल पर पहुंचा। हालांकि, पीडब्लू 7 ने एक अलग विवरण दिया, जिसमें कहा गया कि पीड़िता खुद चिल्लाते हुए और मदद मांगने के लिए उसके पास आई।
न्यायालय ने पाया कि गवाहों के बयानों में भौतिक विरोधाभास था।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने कहा कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलकर्ता के पास कचिया थी या उसने उसे कचिया से धमकी दी थी, हालांकि उसने इन तथ्यों को अपने फर्दबयान और बयान में बताया था, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो गया।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपों के संबंध में, डॉक्टर को यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला।
अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कई भौतिक विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच से, हमें नहीं पता कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित कर दिया है। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाती हैं और अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है।
इन टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए दोषसिद्धि और सजा को पलट दिया और हिरासत में मौजूद अपीलकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (पटना) 115