[सीआरपीसी की धारा 256] कोर्ट को अपने न्यायिक विवेक और रिकॉर्ड को लागू करना चाहिए जो मामले को खारिज करने का औचित्य साबित करता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

Brij Nandan

26 May 2022 3:18 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज एक शिकायत के लिए सीआरपीसी की धारा 256 के तहत एक आरोपी को बरी करने के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि एक मजिस्ट्रेट इस तरह के आदेश को केवल न्यायिक राय बनाए बिना शिकायतकर्ता के पेश नहीं होने के कारण पारित नहीं कर सकता है।

    धारा 256 में कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता शिकायत पर समन जारी होने के बाद नियत दिन पर उपस्थित नहीं रहता है और जब तक शिकायतकर्ता की उपस्थिति समाप्त नहीं हो जाती है, मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर देगा। प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस तारीख को बरी करने का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट को कारण बताना होगा।

    जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा,

    "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256(1) के तहत शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर आरोपी का बरी होना स्वत: नहीं है। अदालत को अपने न्यायिक विवेक को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करना चाहिए जहां अदालत आरोपी को संहिता की धारा 256(1) के तहत बरी कर देगी।"

    वर्तमान मामले में, साक्ष्य दर्ज करने की तिथि पर शिकायतकर्ता उपस्थित था और आरोपी का सीआरपीसी की धारा 205 के तहत प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन संबंधित मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 13 मार्च, 2018 को सबूत के लिए स्थगित कर दी।

    13 मार्च, 2018 को, शिकायतकर्ता बिना किसी कदम के अनुपस्थित रहा था और मजिस्ट्रेट ने तदनुसार उसे कारण बताओ का निर्देश दिया कि गैर-अभियोजन के लिए मामले को खारिज क्यों नहीं किया जाएगा और शिकायतकर्ता द्वारा कारण बताओ दाखिल करने के लिए 10 अप्रैल, 2018 की तारीख तय की गई है।

    10 अप्रैल 2018 को शिकायतकर्ता बिना किसी कदम के फिर से अनुपस्थित हो गया और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 256 के तहत आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने के इस आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल अपील दायर की गई थी।

    कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट ने बिना कोई राय बनाए मामले को खारिज करने का आदेश पारित किया था कि मामले की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित करने का कोई अच्छा कारण नहीं है।

    यह मानते हुए कि आक्षेपित आदेश में कोई न्यायिक विवेक नहीं है, कोर्ट ने कहा,

    "मजिस्ट्रेट ने भी मामले की बर्खास्तगी को न्यायोचित ठहराते हुए कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। मामला खारिज कर दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता पिछली तारीख पर अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए कोई भी आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति रिकॉर्ड पर स्पष्ट है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने आवश्यकता के समर्थन में कोई कारण नहीं बताया कि मामले की सुनवाई किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित करना उचित नहीं है।"

    तद्नुसार दोषमुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: वन टेक्सटाइल बनाम उमेश भरेच

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 209

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