धारा 22 एसआरए | विशिष्ट अदायगी के लिए सिविल कोर्ट डिक्री को पूर्ण प्रभाव देने के लिए सहायक राहत प्रदान कर सकती है: तेलंगाना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 July 2022 6:10 PM IST

  • धारा 22 एसआरए | विशिष्ट अदायगी के लिए सिविल कोर्ट डिक्री को पूर्ण प्रभाव देने के लिए सहायक राहत प्रदान कर सकती है: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी / डिक्री धारकों के पक्ष में विशिष्ट आदयगी के लिए एक डिक्री पारित करने, कब्जे की डिलीवरी का आदेश देने के बाद वाद अनुसूची संपत्ति में उठाए गए अवैध ढांचे को हटाने का निर्देश दिया गया था।

    यह देखा गया कि विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री को इस तरह से विफल नहीं किया जा सकता है और सिविल कोर्ट के पास डिक्री को पूर्ण प्रभाव देने के लिए सहायक राहत देने की शक्ति है।

    यह टिप्पणी जस्टिस चिलाकुर सुमलता की ओर से की गई। उन्होंने कहा,

    "अनुबंधों के विशिष्ट अदायगी के संबंध में कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय हो गई है। कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों में से एक यह है कि न्यायालय विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री देने के बाद न तो अपना अधिकार क्षेत्र खो देता है और न ही उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। बेशक, यदि कोई सहायक या आकस्मिक राहत है प्रदान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय के उस आदेश का कोई मूल्य नहीं होगा जो वाद में पारित किया गया था।

    इसी तरह, न्यायालय द्वारा निष्पादित सेल डीडी भी अपना महत्व खो देगा। इस तरह की परिस्थितियों में, अपने स्वयं के आदेशों की रक्षा करने और उन्हें पवित्रता देने के लिए, दीवानी न्यायालयों को ऐसी आकस्मिक या सहायक राहत देने का अधिकार है जो अंततः उनके द्वारा पारित किए गए आदेशों और आदेशों को पवित्रता प्रदान करेंगे। वाद अनुसूची संपत्ति में अवैध ढांचों को खड़ा करने से विशिष्ट अदायगी के लिए पारित डिक्री विफल नहीं हो सकती। डिक्री और सेल डीड को प्रभावी बनाने के लिए, निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बनाए गए अवैध ढांचे को हटाने का आदेश दिया था।"

    कोर्ट रंगा रेड्डी जिले के अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज की अदालत की ओर से पारित एक आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।

    मामला

    प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने वाद भूमि के संबंध में 22.11.1995 के विक्रय अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के खिलाफ वाद दायर किया। 31.3.2003 को भी यही आदेश दिया गया था। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, जो उक्त वाद का प्रतिवादी है, उसको सेल डीड की शेष राशि प्राप्त करने के बाद वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में प्रतिवादियों/वादी/डिक्रीधारकों के पक्ष में सेल डीड को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था।

    प्रतिवादी/वादी/डिक्री-धारकों ने एक निष्पादन याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय से पुनरीक्षण याचिकाकर्ता/प्रतिवादी/निर्णय-ऋणी को सूट अनुसूची संपत्ति के संबंध में उनके पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    पुनरीक्षण याचिकाकर्ता/प्रतिवादी/निर्णय-देनदार के विक्रय विलेख को निष्पादित करने में विफलता के आलोक में, निचली अदालत ने प्रतिवादी/वादी/डिक्री-धारकों के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया। प्रतिवादियों/डिक्री धारकों ने आदेश XXI नियम 32(5) सीपीसी, आदेश XXI नियम 35 सीपीसी और धारा 144 सीपीसी के तहत अनुसूचित संपत्ति के कब्जे के वितरण की मांग करते हुए एक आवेदन दिया।

    निष्पादन न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.11.2017 के माध्यम से उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसने पुनरीक्षण याचिकाकर्ता/जजमेंट-देनदार द्वारा उठाए गए अवैध ढांचों को तोड़कर कब्जा देने का आदेश दिया।

    आदेश से व्यथित होकर निर्णय-देनदार ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की।

    न्यायालय को यह तय करना था कि क्या पुनरीक्षण याचिकाकर्ता/निर्णय देनदार द्वारा उठाए गए ढांचे को तोड़ने का निर्देश इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि उद्धृत प्रावधान इस तरह की राहत देने के लिए पूरी तरह से आकर्षित नहीं होते हैं।

    कोर्ट ने बलिराम बनाम रघुनाथ, 2020 SCC ऑनलाइन Bom 2013 पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 22 को हमेशा एक सहायक प्रावधान कहा जा सकता है, जिसे विशिष्ट अदायगी के लिए डिक्री को पूर्ण प्रभाव देने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

    इसी आधार पर कोर्ट ने अनुसूचित संपत्ति से अवैध संरचनाओं को हटाने के आदेश को बरकरार रखा और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

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