धारा 200 सीआरपीसी | अपराध का संज्ञान लेने और सक्षम न्यायालय में इसे प्रे‌षित करने के बाद भी मजिस्ट्रेट सह-अभियुक्त पर मुकदमा चला सकता है: एमपी हाईकोर्ट

Avanish Pathak

27 Aug 2022 11:38 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक जेएमएफसी जिसने मामले का संज्ञान लिया था और सत्र अदालत में इसे प्रतिबद्ध किया था, उसी अपराध में अन्य सह-आरोपियों को शामिल करने के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बाद के एक आवेदन पर विचार कर सकता है।

    जस्टिस एसके सिंह की पीठ ने कहा कि अन्य सह-आरोपियों को समन करना संज्ञान लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है और यदि जांच अधिकारी उक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के इच्छुक नहीं हैं, तो अदालतें निश्चित रूप से शिकायतकर्ता के बचाव में आ सकती हैं।

    "उपरोक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों को बुलाने की प्रक्रिया केवल संज्ञान लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और यदि अन्य व्यक्तियों को फंसाने के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, चूंकि आरोपी आरोप लगाते हैं कि पुलिस जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से उसी पर केवल जेएमएफसी की अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसने मामले में संज्ञान लिया था।"

    मामले के तथ्य यह थे कि शिकायतकर्ता ने संपत्ति विवाद के संबंध में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की जांच की और फिर अपनी रिपोर्ट जेएमएफसी को सौंप दी। कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया और इसे सेशन कोर्ट को सौंप दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक ही अपराध में आवेदकों और दो प्रतिवादियों को फंसाने के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए आवेदन को जेएमएफसी ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि संबंधित अदालत एक ही मामले का दो बार संज्ञान नहीं ले सकती है।

    व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया। जेएमएफसी की टिप्पणियों से असहमति जताते हुए, सत्र अदालत ने अस्वीकृति के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को गुण-दोष के आधार पर जेएमएफसी को वापस भेज दिया। सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आवेदकों ने न्यायालय का रुख किया।

    आवेदकों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सत्र अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करने में गलती की थी, जो धर्मपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के विपरीत था।

    उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने या जेएमएफसी के समक्ष विरोध याचिका दायर करने का एकमात्र उपाय है। अत: वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आक्षेपित आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

    इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि अन्य व्यक्तियों को बुलाना केवल संज्ञान लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जेएमएफसी मामले में आवेदकों और दो प्रतिवादियों को नहीं बुला सकता है, जिसमें पहले संज्ञान लिया गया था। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदकों द्वारा पेश किया गया आवेदन योग्यता से रहित था और खारिज किए जाने योग्य था।

    रिकॉर्ड पर पार्टियों और दस्तावेजों की प्रस्तुतियों की जांच करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि सत्र अदालत में पहले से ही किए गए अपराध में अन्य सह-आरोपियों को शामिल करने के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक आवेदन पर विचार करके, जेएमएफसी दूसरी बार संज्ञान ले रहा था।

    इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को गुणदोष के आधार पर तय करने के लिए मामले को जेएमएफसी को वापस भेजने की सीमा तक आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी। हालांकि, अदालत ने उस आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें आवेदकों को जेएमएफसी के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था क्योंकि उन्हें कोई सम्मन जारी नहीं किया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था।

    केस टाइटल: राकेश और अन्य बनाम इस्माइल और अन्‍य।


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