सीपीसी धारा 115 | जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपील/ पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है : उड़ीसा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
18 April 2022 4:49 PM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता ('सीपीसी') की धारा 115 के तहत जिला न्यायालय के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है जो अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में पारित की गई है। इसने स्पष्ट किया कि प्रावधान की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए जिला न्यायालय के 'मूल अधिकार क्षेत्र' के तहत एक आदेश दिया गया होगा।
धारा 115 के तहत आने वाले शब्द 'अन्य कार्यवाही' के सही अर्थ की व्याख्या करते हुए, जस्टिस बिस्वजीत मोहंती की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
"या अन्य कार्यवाही" शब्दों को "मूल वाद" शब्दों के साथ पढ़ना होगा। दूसरे शब्दों में, वाक्यांश 'अन्य कार्यवाही' अपील या संशोधन में किए गए निर्णयों से उत्पन्न होने वाले मामलों को कवर नहीं करेगा। यदि जिला न्यायालय ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र में निर्णय नहीं किया है, तो ऐसा आदेश हाईकोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ताओं ने अपने टाइटल और हित की घोषणा और वाद शेड्यूल टैंक पर कब्जे की पुष्टि के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन), धर्मगढ़ के न्यायालय में 49,000 / - रुपये का एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसके अलावा उन्होंने मछली पालन के अपने टाइटल की घोषणा, सिंचाई के लिए पानी और वाद टैंक में सुधार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वादी के कब्जे और स्वामित्व में हस्तक्षेप करने से विरोधी पक्षों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की। उक्त वाद निस्तारित कर दिया गया।
विरोधी पक्ष ने उक्त निर्णय और डिक्री को एक नियमित प्रथम अपील (आरएफए) में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे), धर्मगढ़ के समक्ष चुनौती दी, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक याचिका में देरी को माफ करने के लिए कहा गया था।विलम्ब माफी याचिका को स्वीकृत किये जाने पर 10,000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की शर्त पर उक्त आदेश को इस सिविल पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है।
दलीलें :
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बीपी प्रधान ने दलील दी कि देरी को माफ करने के लिए एक याचिका में पारित आदेश स्पष्ट रूप से धारा 115, सीपीसी के तहत आने वाली 'अन्य कार्यवाही' वाक्यांश द्वारा कवर किया गया है, जैसा कि वर्तमान में ओडिशा राज्य में सिविल प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 2010 लागू है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि आक्षेपित आदेश को अपील में पारित आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि कानून की नजर में कोई अपील मौजूद नहीं है जब तक कि परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत याचिका में देरी को माफ करने की अनुमति है। तदनुसार, उन्होंने दोहराया कि सिविल संशोधन बनाए रखने योग्य है।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय:
न्यायालय ने कहा कि विष्णु अवतार बनाम शिव अवतार और अन्य, (1980) 4 SCC 81 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक निर्णय के मद्देनज़र, धारा 115 में होने वाले वाक्यांश 'अन्य कार्यवाही' सीपीसी का मतलब केवल मूल प्रकृति की कार्यवाही हो सकता है और इसमें अपील और संशोधन में दिए गए निर्णय शामिल नहीं होंगे।
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 115 की भाषा का जिक्र करते हुए, जो ओडिशा राज्य में लागू सीपीसी की धारा 115 के प्रावधान के साथ लगभग समान है, जहां तक वाक्यांश "अन्य कार्यवाही" का संबंध है,सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपील या पुनरीक्षण में दिए गए जिला न्यायालयों के निर्णय हाईकोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार से परे हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि जहां जिला न्यायालय द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, वहां हाईकोर्ट की पुनरीक्षण शक्ति लागू होगी। बनारसी देवी साहा बनाम बासुदेव लाल धानुका, वॉल्यूम 34 (1992) OJD 462 (सिविल) में हाईकोर्ट द्वारा इसे आधिकारिक रूप से दोहराया गया था, जहां शामिल मुद्दा यह था कि क्या धारा 115 के तहत एक सिविल पुनरीक्षण जिला न्यायाधीश द्वारा पारित एक पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ होगा, जो उसी धारा के तहत संशोधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। वहां न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में पुनरीक्षण नहीं होता है।
याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि आक्षेपित आदेश को अपील में पारित नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि चूंकि परिसीमा याचिका का अपील के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, देरी की माफी के लिए याचिका को अपील से अलग से क्रमांकित नहीं किया गया था। इसलिए, यह माना गया कि उसमें पारित आदेश को जिला न्यायाधीश के अपीलीय क्षेत्राधिकार से अलग नहीं किया जा सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि परिसीमा याचिका में पारित आदेश किसी भी मूल या स्वतंत्र कार्यवाही में पारित किया गया था।
ऐसी पृष्ठभूमि में चूंकि आक्षेपित आदेश अपील के रूप में एक वाद के संबंध में पारित आदेश से संबंधित है, इसलिए सिविल पुनरीक्षण को सुनवाई योग्य नहीं माना गया।
केस: कैलाश चंद्र पांडा और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।
मामला संख्या: सी आर पी संख्या 6/ 2022
निर्णय दिनांक: 30 मार्च 2022
पीठ: जस्टिस बिश्वजीत मोहंती
याचिकाकर्ताओं के वकील: बी पी प्रधान, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए वकील: एसके जफरुल्लाह, अतिरिक्त सरकारी वकील
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (Ori)
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