धारा 82 सीआरपीसी घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने से न रोकती है , न राइडर लगाती हैः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

31 Oct 2020 4:47 AM GMT

  • धारा 82 सीआरपीसी घोषित अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने से न रोकती है , न राइडर लगाती हैः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    Himachal Pradesh High Court

    हिमाचल प्रदेश ने ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत किसी अभियुक्त को "भगोड़ा" घोषित करना, उसे अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से रोक नहीं सकता है।

    जस्टिस अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा, "सीआरपीसी की धारा 82 न कोई राइडर तय करती है, और न ही भगोड़े अपराधियों को अग्रिम जमानत दाखिल करने पर कोई रोक लगाती है।"

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर, जिसमें उस पर 15 साल की लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी 19 जुलाई 2013 को डाली थी।

    अभियोजन पक्ष ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था और गैर-निष्पादित होने पर, उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था। इसलिए, लावेश बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी), (2012) 8 एससीसी 73 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका सुनवाई योग्य नही है।

    उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "आम तौर पर, जब आरोपी" फरार है "और" घोषित अपराधी "घोषित किया है, तब अग्रिम जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम दोहराते हैं कि जब एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है और वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार या खुद को छिपा रहा है और धारा 82 के संदर्भ में एक घोषित अपराधी है, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।"

    मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि अगर किसी को भी धारा 82 के संदर्भ में फरार / घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, तो वह अग्रिम जमानत की राहत का हकदार नहीं है।

    दूसरी ओर याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने बताया कि वह और पीड़िता एक दूसरे से प्यार करते थे और यह देखकर कि पीड़िता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, उसे शर्म महसूस हुई और 20 जून, 2013 को उससे बहुत दूर, एक अन्य स्थान पर चला गया।

    उसे उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और घोषित अपराधी घोष‌ित किए जाने के बारे में हाल ही में पता चला, जब उसे लॉकडाउन के कारण घर लौटना पड़ा। इस प्रकार उसने कोर्ट से निवेदन किया कि मामले की परिस्थितियां असाधारण थीं, और राहत दी जानी चाहिए।

    हाईकोर्ट ने माना की कि याचिकाकर्ता की परिस्थितियों को 'सामान्य' नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए।

    लावेश मामले (सुप्रा) पर स्पष्टता देते हुए जस्टिस चितकारा ने कहा, "लावेश के मामले (सुप्रा) में, भगोड़े को अग्रिम जमानत देने के मुद्दे पर कानून का निर्धारण करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने" सामान्य रूप से' शब्दों के जर‌िए फैसले की संरचना दी है। आरोपों के विश्लेषण से यह संभावना बनती है कि अभियुक्त प्यार में प‌िटने के बाद दुखी हो गया और 20 जून, 2013 को इलाके को छोड़कर चला गया, यानि अर्थात् 19 जुलाई, 2013 को एफआईआर दर्ज होने से पहले। उसके बाद, लॉकडाउन की मजबूरी , और COVID-19 क कारण पैदा हुए डर के कारण घर लौट आया, जहां, पहली बार, उसे प्राथमिकी के बारे में पता चला और उसे यह पता चला कि उसे घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। इसलिए तथ्य और परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। "

    उन्होंने जोड़ा, "इस प्रकार, परिस्थितियों को अभियुक्त के लिए सामान्य नहीं कहा जा सकता है, और यह जमानत के लिए एक विशेष मामला बनता है। एक संतुलित दृष्टिकोण, एक घोष‌ित अपराधी के लिए, उसे कानून की अदालत में आत्मसमर्पण कराने, प्रक्रिया में तेजी लाने और दोषी को न्याय और न्याय को दोषी तक लाने में एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा।"

    इस साल मई में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक ने यह भी कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार पर, कम से कम अग्रिम जमानत क मामले में रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस प्रकार, यह माना गया कि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक आवेदन सुनवारई योग्य है, भले ही किसी व्यक्ति को धारा 82 के संदर्भ में घोषित अपराधी घोषित किया गया हो।

    जस्टिस पाठक ने उल्लेख किया था कि लावेश के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 82 के संदर्भ में एक घोषित अपराधी अग्रिम जमानत की राहत का "हकदार" नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैसला किसी व्यक्ति के फरार घोषित होने के बाद अग्रिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने के बारे में बात नहीं करता है, बल्‍कि केवल यह सुझाव देता है कि फरार अपराधी जमानत की "पात्रता" खो देता है।

    इस पहलू पर अदालत ने कहा, "... सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति‌, जिसे सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत अपराधी घोषित किया गया है, अग्रिम जमानत की पात्रता खो देता है। यदि उसे धारा 82 के तहत फरार घोषित किया गया है, तो इस आधार पर उसका उसका आवेदन रद्द किए जाने का हकदार है, लेकिन आवेदन सुनवाई योग्य है।"

    केस टाइटल: महेन्द्र कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश

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