[सीआरपीसी की धारा 172(3)] आरोपी को केस डायरी एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
Brij Nandan
2 Sept 2022 9:48 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आरोपी को 'केस डायरी' एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 172 (3) के तहत सख्त प्रतिबंध है।
जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,
"इसलिए मामले को सभी संबंधितों द्वारा न केवल संबंधित अदालतों द्वारा बल्कि न्यायालय उप-निरीक्षक और संबंधित जांच अधिकारी के कार्यालय द्वारा भी पूरी गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है, जिनकी हिरासत में केस डायरी रखी जानी चाहिए। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि आरोपी निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी को संहिता के प्रावधानों के विपरीत अनुचित लाभ दिया जा सकता है।"
सीआरपीसी की धारा 172(3) कहता है,
"(3) न तो अभियुक्त और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरी के लिए कॉल करने के हकदार होंगे, और न ही वह या वे उन्हें केवल इसलिए देखने के हकदार होंगे क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा संदर्भित किया जाता है। लेकिन, यदि उनका उपयोग पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है जो उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए बनाया है, या यदि न्यायालय उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उनका उपयोग करता है, या यदि न्यायालय उनका उपयोग ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से करता है, तो धारा 161 या धारा 145 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) लागू होगा।"
पूरा मामला
मामले में आरोपी ने अपने खिलाफ कार्यवाही से संबंधित केस डायरी को देखा और उसकी एक प्रति अपने जमानत आवेदन के अनुलग्नक के रूप में रख दी।
जब मामला जस्टिस शशिकांत मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, तो उन्होंने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि आरोपी केस डायरी तक पहुंच सकते हैं, जो पुलिस के पास रहना थाय़ इसलिए, उन्होंने जिला न्यायाधीश, क्योंझर द्वारा जांच करने का आदेश दिया, जिसे यह भी बताया गया कि आरोपी को केस डायरी की प्रतियां कैसे मिलीं, इसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।
कोर्ट की टिप्पणियां
जब मामला 26 जुलाई 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, तो अदालत ने देखा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्योंझर ने जांच की कि आरोपी को केस डायरी कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वह इसे जमानत आवेदन के रूप में संलग्न कर सके।
जिला न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.07.2022 में सूचित किया कि उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), बारबेल की अदालत और मामले से निपटने वाले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे), चंपुआ से भी पूछताछ की। अलग-अलग समय पर। जेएमएफसी, बारबिल और एडीजे, चंपुआ द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर, जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जमानत आवेदन से जुड़ी केस डायरी की प्रतियां न तो कार्यालयों से और न ही जेएमएफसी, बारबिल के न्यायालयों से ली गई थीं।
इसके अलावा, जिला न्यायाधीश ने बताया कि केस डायरी की प्रति प्राप्त करने का स्रोत चंपुआ के सीएसआई कार्यालय या रुगुडी पुलिस स्टेशन से होना चाहिए। जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट को ध्यान से देखने के बाद, न्यायालय ने इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं पाया। इसलिए रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।
कोर्ट ने दोहराया कि धारा 172, सीआरपीसी के तहत बार के मद्देनजर, आरोपी को केस डायरी तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है।
आगे कहा,
"अदालत का विचार है कि सभी अदालतों को मामले से संबंधित जांच एजेंसी/अभियोजन के रिकॉर्ड के लिए आरोपी की हकदारी और अयोग्यता के बारे में जागरूक होना चाहिए और साथ ही इसके प्रभारी संबंधित पुलिस कर्मियों को भी। अत: यह न्यायालय रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालयों को उचित निर्देश जारी करने के लिए मामले को प्रशासनिक पक्ष में न्यायालय के समक्ष रखे। इसके अलावा, यह न्यायालय पुलिस महानिदेशक को मामले पर ध्यान देने का निर्देश देता है और सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा सीआरपीसी की धारा 172 के तहत प्रावधान का अक्षरश: पालन किया जाता है। इस संबंध में डीजी द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना इस न्यायालय को दी जाए।"
जब मामला 26 अगस्त 2022 को सूचीबद्ध किया गया, तो अदालत को सूचित किया गया कि रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने मामले को प्रशासनिक पक्ष में न्यायालय के समक्ष रखा और सभी जिला न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए कि आरोपी या उसके एजेंट ऐसा करें। जांच अधिकारियों की केस डायरी तक पहुंच नहीं है या न्यायालयों के केस रिकॉर्ड से इसकी प्रतियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, सीबी ने भी न्यायालय को सूचित किया कि राज्य के प्रभारी निरीक्षकों (आईआईसी) / जांच अधिकारियों (आईओ), न्यायालय उप-निरीक्षकों सहित सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 172(3), सीआर.पी.सी के सख्त अनुपालन के लिए कई निर्देश दिए गए।
तद्नुसार मामले का निस्तारण किया गया।
केस टाइटल: शक्ति सिंह बनाम ओडिशा राज्य
केस नंबर: बीएलएपीएल नंबर 3662 ऑफ 2022
आदेश दिनांक 26.07.2022 पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: