धारा 171 अनुबंध अधिनियम| बैंक एक ऋण के पुनर्भुगतान के बाद, एक और ऋण के लंबित होने का हवाला देते हुए मालिकाना दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

23 Jun 2022 3:10 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के बाद किसी अन्य ऋण के लंबित होने के कारण दस्तावेजों पर सामान्य ग्रहणाधिकार का हवाला देते हुए एक उधारकर्ता के घर के मालिकाने के दस्तावेजों को अपने पास नहीं रख सकता है।

    पीठ ने एक उधारकर्ता की रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की कंपनी की ओर से अदा नहीं किए गए एक और ऋण की वसूली की कार्यवाही के बावजूद उसके फ्लैट के मालिकाने के दस्तावेज उन्हें सौंप दे।

    जस्टिस एएस चंदुरकर और ज‌स्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 171 के तहत सिक्योरिटी (मालिकाना दस्तावेज) पर बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार ऋण खाता बंद होने के बाद लागू नहीं होगा।

    ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अनुबंध के अभाव में एक सामान्य ग्रहणाधिकार की अनुमति नहीं है। और ऋण खाता बंद करने से अनुबंध समाप्त हो जाता है, साथ ही बैंक-ग्राहक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "... रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने फ्लैट खरीदने के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ‌लिए ऋण के संबंध में पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। उक्त ऋण लेनदेन समाप्त हो गया, इसलिए, संबंधित ऋण खाते के संबंध में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच बैंक और ग्राहक समाप्त हो गए क्योंकि उसने राशि चुका दी है। बैंक और ग्राहक के संबंध को जारी नहीं रखा जा सकता था, जब याचिकाकर्ता ने 31/05/2021 को राशि का भुगतान किया था।

    उक्त लेनदेन पूरा हो गया है और याचिकाकर्ता और बैंक के बीच बैंकर और ग्राहक के रूप में कोई और संबंध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी-बैंक का तर्क कि वह सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर रहा था, अधिनियम की धारा 171 के तहत टिकाऊ नहीं है।"

    "बैंक का कार्य न्यायोचित नहीं है। इसलिए, दर्ज किए गए कारणों के लिए हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी-बैंक को याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए टाइटल डीड्स पर सामान्य ग्रहणाधिकार का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरी ऋण राशि दी जा चुकी है।"

    मामला

    याचिकाकर्ता ने 2011 में बैंक को 300 किश्तों में देय 21 लाख रुपये उधार लिए थे और अपने फ्लैट को सुरक्षा के तौर पर रखा था। इसके बाद, एक कंपनी जिसमें वह एक निदेशक और व्यक्तिगत गारंटर थे, ने भी उसी बैंक से ऋण लिया। हालांकि, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई।

    वित्तीय संकट के कारण उन्होंने फ्लैट बेचने और अपना व्यक्तिगत ऋण चुकाने का फैसला किया और इसके लिए बैंक की एनओसी मांगी। फ्लैट बेचने के बाद, उधारकर्ता ने अपना व्यक्तिगत ऋण खाता बंद कर दिया, लेकिन बैंक ने उसके फ्लैट के मालिकाना दस्तावेजों को वापस करने से इनकार कर दिया, जो नए फ्लैट खरीदार को सौंपे जाने थे।

    बैंक कर्मचारियों ने दावा किया कि उनके पास अपने वरिष्ठ अधिकारियों से दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति नहीं थी, जिससे उधारकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    कोर्ट के सामने बैंक ने दावा किया कि कर्जदार को डीआरटी से संपर्क करना चाहिए था। इसके अलावा, बैंक ने दूसरे ऋण के संबंध में डीआरटी और याचिकाकर्ता की संपत्ति को कुर्क करने के लिए भी संपर्क किया था जिसमें वह एक गारंटर है।

    बैंक ने कहा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 171 के तहत सामान्य ग्रहणाधिकार खंड को लागू करना और डीआरटी कार्यवाही के लिए टाइटल दस्तावेजों को अपने पास रखना उचित था।

    हालांकि, बेंच इससे सहमत नहीं थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने फ्लैट खरीदने के लिए लिए गए व्यक्तिगत ऋण के लिए अपना सारा बकाया चुका दिया था। इसके माध्यम से, ऋण लेनदेन समाप्त हो गया, इसलिए, संबंधित ऋण खाते के संबंध में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच बैंकर और ग्राहक का संबंध समाप्त हो गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी-बैंक का यह तर्क कि वह उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत सामान्य ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग कर रहा था, टिकाऊ नहीं है।"

    हालांकि, यह माना गया कि बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन व्यक्तिगत ऋण के लिए बैंक को याचिकाकर्ता को फ्लैट के मालिकाना दस्तावेज जारी करना चाहिए।

    केस टाइटल: श्री सुनील बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story