नियम 12-ए सीसीएस असाधारण पेंशन नियम | विधवा पेंशन की हकदार है, भले ही पति की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण न हुई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Avanish Pathak
19 Jan 2023 6:05 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र को एक महिला को पेंशन बहाल करने का निर्देश दिया, जिसके पति भारतीय वायु सेना के एक कर्मचारी थे, जिनकी 1975 में सेवा के दरमियान मृत्यु हो गई थी।
अप्रैल 1982 में जब अधिकारियों को पता चला कि महिला ने अपने मृत पति के छोटे भाई से दोबारा शादी कर ली है तो उसकी पारिवारिक पेंशन रोक दी गई थी। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुखविंदर कौर की पीठ ने अधिकारियों को 29.04.2011 से भुगतान की तिथि तक 6% ब्याज के साथ पेंशन बहाल करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी संख्या एक से तीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम के नियम 12-ए के तहत याचिकाकर्ता को बकाया का राशि का भुगतान करेंगे और आजीवन भुगतान जारी रखेंगे।"
याचिकाकर्ता सुखजीत कौर ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने पेंशन के उसके दावे को खारिज कर दिया था।
ट्रिब्यूनल ने फैसले में कहा था कि सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों के नियम 12-ए के अनुसार, एक कर्मचारी की विधवा होने के बावजूद, जिसने अपने मृत पति के भाई से पुनर्विवाह किया और मृतक के अन्य आश्रितों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना जारी रखा, या मृतक के अन्य आश्रितों के सहयोग में योगदान दिया, वह पेंशन की हकदार थी, हालांकि याचिकाकर्ता अयोग्य है क्योंकि उसके पति की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई थी।
कौर ने जून 1974 में मोहिंदर सिंह से शादी की थी। मार्च 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल 1975 में कौर को एक बेटी का जन्म हुआ। जून 1975 में, उन्होंने मोहिंदर सिंह के छोटे भाई से शादी की। हालांकि जुलाई 1976 में उन्हें पारिवारिक पेंशन मंजूर कर दी गई थी, लेकिन जब अधिकारियों को दूसरी शादी के बारे में पता चला तो इसे रोक दिया गया।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही
फैसले से दुखी होकर, उसने पारिवारिक पेंशन की बहाली के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, एएफटी ने उनके दावों का खंडन करते हुए कहा कि उनके मृत पति मोहिंदर ने नागरिक सेवा में काम किया था, और इसलिए एएफटी के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव था।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष कार्यवाही
ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया, जिसने 2015 के एक आदेश में कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54, सेना पेंशन विनियम, 1961 के नियम 219 और सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों के नियम 12-ए के आलोक में फैमिली पेंशन को बंद नहीं किया जा सकता था। कैट ने अधिकारियों से मामले पर पुनर्विचार करने को कहा।
हालांकि, उत्तरदाताओं ने 2015 में फिर से उसके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीसीएस के नियम 54 के अनुसार, एक विधवा केवल अपने पुनर्विवाह की तारीख तक पारिवारिक पेंशन की हकदार है। इसके अपवाद के रूप में, पुनर्विवाह करने वाली विधवा भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है, बशर्ते कि उसकी पिछली शादी से कोई संतान न हो। चूंकि याचिकाकर्ता को सिंह के साथ शादी से एक बेटी हुई है, इसलिए उसे पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं माना गया।
याचिकाकर्ता ने सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों के नियम 12-ए के तहत पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष एक और आवेदन दायर किया था, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि यह नियम केवल सरकारी सेवकों की सरकारी सेवा के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में लागू होता है। ट्रिब्यूनल ने दावे को खारिज करते हुए देरी और कमी के सिद्धांत का भी हवाला दिया।
हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों के नियम 12ए के अनुसार, पुनर्विवाह करने वाली विधवा को भी असाधारण पेंशन दी जाती है, बशर्ते कि ऐसा पुनर्विवाह उसके मृत पति के भाई के साथ हो। याचिकाकर्ताओं द्वारा श्रीमती कश्मीरो देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, 2008 (5) एसएलआर 335 (डीबी) के निर्णय पर भरोसा किया गया।
फैसला
हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह नियम 12-ए के लाभ की हकदार है, इस तथ्य के बावजूद कि मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई।
डिवीजन बेंच ने कश्मीरो देवी के फैसले पर भरोसा किया, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विधवा की पारिवारिक पेंशन के मामले में, जिसके पति की सक्रिय सेवा के दौरान धमनी में थ्रोम्बोसिस के कारण मृत्यु हो गई थी, यह माना था कि भले ही मृत्यु सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई है विधवा पारिवारिक पेंशन की हकदार थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले में सेना पेंशन विनियम, 1961 पर विचार किया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमों का नियम 12-ए विशेष रूप से एक कर्मचारी की विधवा को अनुमति देता है जो मृत पति के भाई से पुनर्विवाह करती है और वैवाहिक जीवन जीना जारी रखती है और परिवार के अन्य आश्रितों के समर्थन में योगदान करती है, मृतक को सेना पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 219 जैसी असाधारण पेंशन प्राप्त करने के लिए, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रीमती कश्मीरो देवी मे विचार किया था।
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त निर्णय में दिल्ली हाईकोर्ट का विचार है कि एक ऐसे व्यक्ति जो सैन्य सेवा के कारण मर गया था और एक व्यक्ति जो सिर्फ सेवा के दौरान मर गया, उन दोनों की विधवाओं के बीच अंतर नहीं होना चाहिए, चूंकि विधवाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं समान हैं, निस्संदेह मौजूदा मामले में भी लागू होती हैं यदि हम उक्त निर्णय में 'सैन्य सेवा' शब्द को 'सरकारी सेवा' शब्द से प्रतिस्थापित करते हैं।
केस टाइटल: सुखजीत कौर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य