[आरटीई एक्ट] चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले भी शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

17 Aug 2022 8:12 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच) ने फैसला सुनाया कि नि: शुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की धारा 27 के मद्देनजर, स्थानीय निकाय, एक राज्य के विधानसभा या संसद चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होने से पहले ही शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है।

    चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने आगे फैसला सुनाया कि शिक्षकों को शिक्षण दिनों या शिक्षण घंटों के दौरान तैनात नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैर-शिक्षण दिनों और गैर-शिक्षण समय पर हो सकता है।

    अनिवार्य रूप से, पीठ एकल न्यायाधीश द्वारा 11 नवंबर, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से शिक्षण के दिनों में / शिक्षण घंटों के दौरान शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी (चुनाव अधिसूचना जारी करने से पहले या बाद में) पर तैनात करने के संबंध में किए गए संदर्भ का जवाब दे रही थी।

    पूरा विवाद नि: शुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की व्याख्या के आसपास था, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है।

    हालांकि, इस प्रावधान में तीन अपवाद हैं, अर्थात्, दसवीं जनसंख्या जनगणना में तैनाती, आपदा राहत कर्तव्यों या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानमंडल या संसद के चुनावों से संबंधित में ड्यूटी दी जा सकती है।

    एकल न्यायाधीश का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि शिक्षकों को अधिसूचना जारी होने से पहले ही चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जा सकता है। हालांकि, यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर (डिवीजन बेंच और सिंगल जज दोनों द्वारा) परस्पर विरोधी निर्णय थे, पीठ ने इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेजना उचित समझा, ताकि मतभेद को सुलझाया जा सके।

    यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुलदीप सिंह बनाम यू.पी. राज्य में और अन्य मामलों में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राय दी थी कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है।

    इन परिस्थितियों में, निम्नलिखित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए संदर्भित किया गया,

    1. क्या नि: शुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 के प्रावधान किसी स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभा या संसद से संबंधित चुनाव अधिसूचना जारी करने से पहले चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के ड्यूटी को करने के लिए शिक्षकों की तैनाती की अनुमति देते हैं?

    2. क्या स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभा या संसद के चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होने से पहले या बाद में शिक्षकों को शिक्षण दिवस पर या शिक्षण समय के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात किया जा सकता है?

    डिवीजन बेंच द्वारा किया गया विश्लेषण

    शुरुआत में, कोर्ट ने आरटीई अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि 'चुनाव से संबंधित कर्तव्यों' का उल्लेख गैर-शैक्षिक उद्देश्य के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने वाले सामान्य नियम के अपवाद के रूप में किया गया है।

    इसलिए, कोर्ट ने कहा कि यह अपवाद केवल चुनाव के लिए वोटों के मतदान तक सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची में संशोधन शामिल है क्योंकि इसका चुनाव से सीधा संबंध है।

    इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 [चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण] का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोजित करने के लिए एक प्रस्तावना है और इसलिए, जब व्यापक और समावेशी अर्थ में चुनाव से संबंधित कर्तव्यों में मतदाता सूची तैयार करना शामिल है।

    कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग बनाम सेंट मैरी स्कूल (2008) 2 एससीसी 390, जो 2009 के अस्तित्व में आने से पहले आया था, के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह राय दी गई थी कि छुट्टियों और गैर-शिक्षण दिवसों पर रोल रिवीजन और चुनाव ड्यूटी पर सभी शिक्षण कर्मचारियों को रखा जा सकता है।

    इसी मामले में, शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सभी शिक्षण कर्मचारियों को छुट्टियों और गैर-शिक्षण दिनों में रोल रिवीजन और चुनाव कार्यों के कर्तव्यों पर रखा जाएगा, और इसके अनुपालन में, यहां तक कि भारत के चुनाव आयोग ने भी विस्तार से दिशानिर्देश जारी किए थे।

    नतीजतन, 24 अगस्त, 2021 को कुलदीप सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य, 2021 के रिट-ए नंबर 8516 के मामले में अपने फैसले को खारिज किया।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (डीबी) ने निम्नलिखित का आयोजन किया:

    - शिक्षकों को स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभा या संसद के चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी होने से पहले भी चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जा सकता है जिसमें निर्वाचक नामावली के संशोधन का कार्य शामिल है।

    - शिक्षकों को शिक्षण दिवसों या शिक्षण घंटों के दौरान तैनात नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैर-शिक्षण दिनों और गैर-शिक्षण समय पर हो सकता है।

    केस टाइटल - निर्भय सिंह एंड अन्य बनाम यू.पी. राज्य और अन्य

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