आरएसएस रूट मार्च: तमिलनाडु सरकार के अनुमति देने से इनकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, राज्य ने पुनर्विचार की मांग की

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    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का रुख कर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

    इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 28 सितंबर से पहले इसके लिए अनुमति देने का निर्देश दिया था।

    सीनियर वकील प्रभाकरण ने आज जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।

    जस्टिस जीके इलांथिरैया ने कहा कि अगर याचिका पर नंबर लगा दिया गया है तो उस पर कल सुनवाई होगी।

    वकील राबू मनोहर ने पहले गृह विभाग के सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक (तिरुवल्लूर) और पुलिस निरीक्षक (तिरुवल्लूर) को अवमानना नोटिस जारी किया है।

    अवमानना नोटिस में कहा गया है कि भले ही अदालत ने 22 सितंबर को सकारात्मक निर्देश जारी किए थे, लेकिन प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जा कर अनुमति नहीं दी।

    यह भी कहा गया कि रूट मार्च करना पार्टी का संवैधानिक अधिकार है और प्रतिवादी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और न ही वे अदालत के आदेश की अनदेखी में कोई नई शर्तें लगा सकते हैं।

    इस प्रकार उन्होंने 27 सितंबर को रूट मार्च की अनुमति से इनकार करते हुए पुलिस निरीक्षक द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की।

    राज्य सरकार ने भी 22 सितंबर को पारित आदेश पर पुनर्विचार के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।


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