विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Nov 2021 11:46 AM GMT

  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 या उसके तहत बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,

    "जब तक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की "इच्छाओं और प्राथमिकताओं" और नियमों में निर्धारित अन्य कारकों को न्यायालय द्वारा माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखा जाता है तो यह नहीं माना जा सकता कि आरपीडब्ल्यूडी-2016 अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर अधिकार से वंचित करने के लिए हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहा है।"

    पीठ 76 वर्षीय महिला और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति (डीएमपी) की पत्नी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे 2019 में फ्रंटो-टेम्पोरल डिमेंशिया का निदान किया गया था। वह बिहार से सांसद रहे और उनके पास 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चल और अचल संपत्ति है। वह व्यक्ति अपने मृतक बेटे से अपनी पत्नी और बहू होने का दावा करने वाली एक महिला के साथ अपने आधिकारिक आवास में रह रहा है।

    एक समूह में डीएमपी के साथी, उनके भाई, उनके मृत बेटे की बहू और उनके बच्चे शामिल है। दूसरे समूह में उनकी पत्नी, उनके दो बेटे और उनकी पत्नियां और साथ ही उनके चार पोते शामिल हैं।

    अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि डीएमपी के लिए अभिभावक कौन होगा। उनके चिकित्सा उपचार से संबंधित निर्णय कौन लेगा और उनकी चल और अचल संपत्ति और अन्य वित्तीय मामलों का नियंत्रण किसे दिया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने डीएमपी की चिकित्सा स्थिति के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और संरक्षकता के लिए विधायी ढांचे से संबंधित कानूनी पहलुओं को भी देखा, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के बीच परस्पर क्रिया और संरक्षकता पर भी विश्लेषण किया।

    इस विषय पर भारतीय कानूनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से जाने के दौरान न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संबंध में कुछ चिंताओं पर प्रकाश डाला। उक्त चिंताओं को संसद में बिल पर बहस के दौरान विधायकों द्वारा भी व्यक्त किया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की संरक्षकता और उनकी संपत्ति के प्रबंधन के बारे में विवरण केवल एमएचए-1987 में प्रदान किया गया है, जिसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 (इसके बाद, 'एमएचए विधेयक 2013') के अधिनियमन द्वारा निरस्त किया जाएगा। इस तरह के अभिभावक प्रावधान एमएचए विधेयक 2013 में नहीं है और केवल विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 (इसके बाद, 'आरपीडब्ल्यूडी विधेयक') में प्रदान किए गए है। इस पर अभी भी संसद में बहस चल रही है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि क़ानून प्रक्रिया ही में है और उसके तहत विचार किए गए विभिन्न संस्थानों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना बाकी है।

    इस पृष्ठभूमि में कोर्ट का विचार था कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के वितरण और संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "संपत्ति और मामलों के संबंध में प्रावधानों को हटाना और उक्त क़ानून में चल या अचल संपत्ति, वित्तीय मामलों, कानूनी क्षमता, कानूनी सहायता आदि के संबंध में किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से पहले के नियमों से एक आगे बढ़ना है। इस तरह के मुद्दों को आरपीडब्ल्यूडी-2016 के तहत निपटाया जाता है।"

    संरक्षकता के पहलू पर कोर्ट ने कहा कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के विचारों को उस हद तक श्रेय दिया जाना चाहिए, जहां तक ​​व्यक्ति निर्णयों की प्रकृति को समझता है। इसलिए यह देखा गया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को दिया जाने वाला उपचार और स्वास्थ्य देखभाल उस व्यक्ति के जीवन इतिहास के विशेष संदर्भ में होनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एमएचए-2017 के तहत एक नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति करते समय धारा 14(4)(बी) के तहत रक्त या विवाह या गोद लेने वाले रिश्तेदार को धारा 14(4)(बी)(सी) के तहत देखभाल करने वाले पर प्राथमिकता दी जाती है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए किए गए उपाय परिवार के सदस्यों को स्वीकार्य होने चाहिए। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 का इरादा पहले यह जांचना है कि क्या पीडब्ल्यूडी अपनी इच्छा या वरीयता व्यक्त करने में सक्षम है। दूसरा, परामर्श संभव नहीं हो पाने की असाधारण परिस्थितियों में कुल समर्थन के प्रावधान को सक्षम करें।

    कोर्ट ने आगे जोड़ा,

    "एमएचए-2017 में वित्तीय मामलों के प्रबंधन, अभिभावकों की नियुक्ति या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की चल/अचल संपत्ति की देखभाल करने के तरीके के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार इस स्थिति में एक स्पष्ट वैधानिक शून्य है।"

    कोर्ट ने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कहा कि यदि कोर्ट जानता है कि संबंधित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा की जा रही है तो इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की "इच्छाओं और वरीयताओं" पर अदालत को विचार करना होगा कि किस तरह से देखभाल की जानी है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यहां तक ​​​​कि अगर कोई कारक हैं, जो अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, बाधा आदि की ओर इशारा करते हैं तो कमजोर वयस्कों को भी इस अधिकार क्षेत्र के तहत संरक्षित किया जा सकता है।"

    मामले के तथ्यों के लिए उपरोक्त टिप्पणियों को लागू करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी की भूमिका प्रमुख महत्व की है। अगर वह अनपढ़ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पति की देखभाल नहीं कर सकती।

    कोर्ट ने कहा,

    "डीएमपी से मिलने के लिए उनकी यात्राएं बहुत ही सौहार्दपूर्ण और अनुकूल रही हैं। वह डीएमपी से अपनी मूल भाषा में बात करती हैं और अपने दोनों बेटों, बहुओं और पोते-पोतियों के रिश्ते का आनंद लेती हैं। वह एक पोते की शादी की तैयारी में भी शामिल हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि श्रीमती एसडी की स्थिति डीएमपी की पत्नी और प्राथमिक देखभाल करने वाले के रूप में मान्यता के योग्य है।"

    केस शीर्षक: एसडी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और अन्य।

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