यात्रा करने के अधिकार में केवल असाधारण परिस्थितियों में कटौती की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

4 Feb 2023 9:43 AM IST

  • यात्रा करने के अधिकार में केवल असाधारण परिस्थितियों में कटौती की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि अपील की लंबितता जब सजा को निलंबित कर दिया गया हो तो यह एक "असाधारण परिस्थिति" नहीं हो सकती है जिसके तहत यात्रा करने के अधिकार में कटौती की जा सके।

    कोर्ट ने कहा कि यात्रा करने का अधिकार एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है।

    जस्टिस जसमीत सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में दोषी नित्या नंद गौतम को 15 फरवरी से 15 मार्च तक अपनी बेटी से मिलने के लिए एक महीने के लिए दुबई जाने की अनुमति दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "मेरे अनुसार, यात्रा करने का अधिकार एक मूल्यवान मौलिक अधिकार है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसमें कटौती की जानी चाहिए। एक अपील का लंबित, जहां सजा को निलंबित कर दिया गया है, एक असाधारण परिस्थिति के दायरे में नहीं आता है।“

    गौतम को ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) और (डी) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें तीन साल के कठोर कारावास और 1 लाख हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

    जुर्माना जमा करने के बाद, अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया था।

    गौतम ने हाल ही में एक आवेदन दायर किया था जिसमें उनकी बेटी ने 9 दिसंबर, 2022 को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उनसे दुबई में मिलने का अनुरोध किया गया था।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमेल के अलावा गौतम के आवेदन का समर्थन करने वाले कोई दस्तावेज नहीं है।

    अदालत को गौतम के वकील का स्पष्टीकरण संतोषजनक लगा कि वह अपने टिकट बुक करने या वीजा के लिए आवेदन करने से पहले अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे थे।

    अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि गौतम ने 1 लाख रुपये की राशि के जमानती बांड के साथ एक निजी मुचलका प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा कि कि वह जांच अधिकारी (IO) को अपना मोबाइल नंबर प्रदान करेगा।

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आईओ को पूर्व सूचना दिए बिना फोन बंद न करें या फोन न बदलें और अपना पता बताएं जहां वह दुबई में रहेंगे।

    अदालत ने कहा,

    "अपीलकर्ता किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल नहीं होगा जो गैरकानूनी है या जो लंबित मामलों में कार्यवाही को प्रभावित करता है।"

    केस टाइटल: नित्य नंद गौतम बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (दिल्ली) 118

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:





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