स्पीडी ट्रायल का अधिकार: 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 3 साल बाद मिली जमानत
Brij Nandan
19 Nov 2022 7:31 AM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल की हिरासत के बाद बिना किसी लाइसेंस के 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को जमानत दे दी है।
जस्टिस पंकज जैन ने कहा,
"शीघ्र सुनवाई का अधिकार एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक है और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए चेक और बैलेंस में से एक है। धारा 36 एनडीपीएस अधिनियम स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता को पहचानता है। विशेष न्यायालयों के गठन के लिए प्रदान करने वाली धारा 36 में निहित प्रावधान स्पीडी ट्रायल के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। धारा 36 शीघ्र परीक्षण की आवश्यकता को अच्छी तरह से पहचानती है।"
याचिकाकर्ता, नवंबर 2019 से हिरासत में, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 (सी) और 27 (ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में नियमित जमानत मांगी।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह लगभग तीन वर्षों से सलाखों के पीछे हैं और डेढ़ साल से अधिक समय तक मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है, यह देखते हुए कि इस मामले में 18 गवाह हैं और किसी की भी जांच नहीं की गई है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, भले ही वह वाणिज्यिक मात्रा वर्जित के साथ पकड़ा गया था, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (जो गैर-जमानती अपराधों के लिए प्रावधान करती है) अभी भी अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अधीन है, जिसकी गारंटी को एनडीपीएस अधिनियम द्वारा भी मान्यता दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने शरीफुल इस्लाम @ सरीफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, यह स्थापित करने के लिए कि धारा 37 के तहत हिरासत के बावजूद एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचाराधीन कैदी नियमित जमानत के हकदार हैं। कोर्ट ने सुजीत तिवारी बनाम गुजरात राज्य और अन्य पर भरोसा जताया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाला व्यक्ति जमानत का हकदार है।
दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कुछ सह-आरोपी व्यक्तियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत देने का आदेश देते हुए कहा कि,
"याचिकाकर्ता पहले ही लगभग तीन साल की लंबी कैद का सामना कर चुका है, उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अन्य मामला दर्ज नहीं किया गया है।"
केस टाइटल: नायब सिंह बनाम हरियाणा राज्य
साइटेशन: सीआरएम-एम-29466-2022
कोरम: जस्टिस पंकज जैन
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: