स्पीडी ट्रायल का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

17 Nov 2021 2:56 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के अनुसूचित अपराध के तहत आने वाले मामलों के प्रभावी ढंग से निपटान की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, ताकि आरोपियों के स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

    न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता शहर के पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए अदालत में लंबित यूएपीए के तहत वर्ष 2015 में दर्ज एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे एक आरोपी के पिता द्वारा दायर एक अभियोग आवेदन पर विचार कर रही थीं।

    अधिवक्ता कौसर खान के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि यूएपीए के तहत प्राथमिकी में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक को 2017 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।

    इसके बाद आवेदक मो. जीशान को हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था और वीजा उल्लंघन के लिए सऊदी अरब से निर्वासित कर दिया गया था।

    2018 में, मामले में आवेदक के खिलाफ आरोप तय किए गए और उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।

    उनकी जमानत खारिज के खिलाफ अपील 2019 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

    याचिका के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने इस साल आवेदक की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में 87 गवाहों में से केवल 14 गवाहों से पूछताछ की गई थी और तेजी से सुनवाई के मौलिक अधिकार को जमीनी हकीकत के साथ जोड़ा जाना है।

    आगे यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने भारी कार्यभार का हवाला दिया जिसके कारण यूएपीए के तहत अनुसूचित अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई में काफी देरी हो रही थी।

    याचिका में कहा गया है,

    "एलडी ट्रायल कोर्ट के भर्ती भारी बोर्ड के मद्देनजर अनुसूचित अपराधों का ट्रायल निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, जब तक कि ट्रायल कोर्ट विशेष रूप से अनुसूचित अपराधों / यूएपीए मामलों से संबंधित नहीं है जैसा कि एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत अनिवार्य है।"

    आवेदन एक मन्ज़र इमाम की याचिका में दायर किया गया था, जो एनआईए मामले के सिलसिले में पिछले 8 वर्षों से हिरासत में है।

    अदालत ने पिछले महीने ऐसे मामलों में सुनवाई में देरी का कारण दाखिल करने के लिए अपनी रजिस्ट्री को समय दिया था।

    कोर्ट ने आज (मंगलवार) अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए रजिस्ट्री को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।

    अदालत ने कहा,

    "हलफनामा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दायर किया जाना है जिसमें वह हस्तक्षेप की मांग करने वाले आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी संबोधित करेगा। 21 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करें।"

    उच्च न्यायालय की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने पहले अदालत को अवगत कराया कि पटियाला हाउस कोर्ट में कुल दो विशेष अदालतें हैं, जो एनआईए के मामलों से निपटती हैं, जिसकी अध्यक्षता एक सत्र न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश करते हैं।

    अदालत से यह पता लगाने के लिए समय मांगा गया कि क्या ऐसे एनआईए मामलों को विशेष अदालतों में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप सुनवाई में देरी हुई।

    कोर्ट ने मामले में संयुक्त सचिव, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र और राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली सरकार भी जवाब मांगा।

    केस का शीर्षक: मन्ज़र इमाम बनाम संयुक्त सचिव, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार एंड अन्य

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