वैवाहिक घर में निवास के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

5 April 2023 11:02 AM IST

  • वैवाहिक घर में निवास के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधानों के तहत वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है।

    वैवाहिक विवाद से संबंधित एक दीवानी मामले में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा,

    "घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एक वैवाहिक घर में रहने का अधिकार भी अपने आप में "सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के अधिकार" की परिभाषा में आता है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।“

    पत्नी ने 07 फरवरी को पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 (आर) के तहत उसकी अपील को प्रथम अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था।

    ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के अंतरिम आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा था कि उसके पक्ष में और उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न और प्रताड़ना का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

    प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए, उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य की अनदेखी की कि पति और ससुराल वाले साझा घर में आवारा कुत्तों को खिला रहे थे जो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें जीवन का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि आवारा कुत्तों को घर में रखने से अंततः पत्नी को कई तरह की बीमारियां और परेशानियां होंगी।

    विवादित आदेश के प्रासंगिक भाग का अवलोकन करते हुए जस्टिस गेडेला ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत को, विशेष रूप से पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के बीच समानता को संतुलित करने पर विचार करना चाहिए।

    अदालत ने 22 मई को आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,

    “नोटिस जारी करें। जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। रिज्वाइंडर यदि कोई हो, उसके बाद चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए।”

    केस टाइटल: एनजी बनाम एसजी और अन्य



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