'विरोध का अधिकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया
LiveLaw News Network
15 Jun 2021 4:56 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है।
दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता भी शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एक उच्च न्यायालय की पीठ ने चार्जशीट के प्रारंभिक विश्लेषण के बाद पाया कि इस मामले में यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों (धारा 15,17 और 18) के अपराधों में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।
खंडपीठ ने कहा कि जमानत के खिलाफ यूएपीए की धारा 43 डी (5) की कठोरता आरोपी के खिलाफ आकर्षित नहीं है और इसलिए वे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य सिद्धांतों के तहत जमानत पाने के हकदार हैं।
पीठ ने कहा कि,
"चूंकि हमारा विचार है कि यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ चार्जशीट और अभियोजन द्वारा एकत्र और उद्धृत सामग्री की प्रथम दृष्टया प्रशंसा पर नहीं बनता है, अतिरिक्त सीमाएं और धारा 43डी(5) यूएपीए के तहत जमानत देने के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं और इसलिए अदालत सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए सामान्य और सामान्य विचारों पर वापस आ सकती है।"
इन तीन छात्र नेताओं ने तिहाड़ जेल में एक साल से अधिक समय बिताया है, यहां तक कि COVID-19 महामारी की दो घातक लहरों के समय भी जेल में ही रहे। महामारी के कारण अंतरिम जमानत का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि वे यूएपीए के तहत आरोपी हैं। पिछले महीने नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल की COVID19 की वजह से मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
विरोध का अधिकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं
कोर्ट ने तन्हा, नरवाल और कलिता के जमानत आवेदनों की अनुमति देने वाले तीन अलग-अलग आदेशों में यह पता लगाने के लिए आरोपों की तथ्यात्मक जांच की है कि क्या उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 43 डी (5) के प्रयोजनों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा विरोध के मौलिक अधिकार और नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए यूएपीए के तुच्छ उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं।
कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत लोगों का संवैधानिक अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि,
"विरोध करने का अधिकार गैरकानूनी नहीं है और इसे यूएपीए के अर्थ में 'आतंकवादी कृत्य' नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि आरोप-पत्र में निहित तथ्यात्मक आरोपों और उसके साथ दायर की गई सामग्री से स्पष्ट है किनिश्चित रूप से यूएपीए की धारा 15, 17 और/या 18 के तहत अपराधों की सामग्री स्पष्ट रूप से नहीं है।"
चार्जशीट में आतंकवादी कृत्य के लिए 'आतंकवादी कृत्य ' या 'धन जुटाने' का आरोप नहीं है।
कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में किसी विशिष्ट आरोप का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है जो यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य के संभावित कमीशन को दिखाए या धारा 17 के तहत आतंकवादी कृत्य करने के लिए 'धन जुटाने' का कृत्य; या धारा 18 यूएपीए के तहत एक आतंकवादी कृत्य करने के लिए 'साजिश' या करने की तैयारी को दिखाए ।
कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में आरोप इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आरोपियों ने लामबंद करने और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में रोड ब्लॉक करने में शामिल थे।
कोर्ट ने तन्हा के संबंध में कहा कि उसके खिलाफ यह आरोप है कि तन्हा ने नकली दस्तावेजों का उपयोग करके एक मोबाइल सिम कार्ड खरीदा था और इसका इस्तेमाल चक्का जाम, दंगों आदि की योजना बनाने में किया गया था। साथ ही इसका इस्तेमाल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए किया गया था। यह भी दावा किया गया कि सिम बाद में जामिया के एक अन्य छात्र और सह-आरोपी सफूरा जरगर को और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्रदान किया गया था।
कोर्ट ने कहा कि इस एक कार्रवाई के लिए विशेष रूप से अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है, यह अदालत विशेष रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ इसके अलावा किसी अन्य कृत्य या चूक को समझने में असमर्थ है।
कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामान या हथियार, जिन्हें अपीलकर्ता के कहने पर इस्तेमाल किया गया हो या उनके पास से बरामद किए गए हों।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोप विशिष्ट तथ्यात्मक आरोप नहीं हैं और कुछ अनुमानों पर आधारित हैं। आगे कहा कि चार्जशीट में केवल खतरनाक और अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द का उपयोग अदालत को आश्वस्त नहीं करता है।
पीठ ने कहा कि,
"यह एक आवर्तक विषय रहा है, राज्य द्वारा बार-बार आग्रह किया गया है कि जिस पर विचार किया गया और वास्तव में लाया गया, वह एक विशिष्ट विरोध नहीं था, बल्कि एक उग्र विरोध था जिसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले लोगों के जीवन को बाधित करना था। हम खुद को अनुनयित पाते हैं और इस सबमिशन से असंबद्ध क्योंकि हम पाते हैं कि यह किसी विशिष्ट तथ्यात्मक आरोप पर आधारित नहीं है और हमारा विचार है कि चार्जशीट में केवल खतरनाक और अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का उपयोग हमें अन्यथा आश्वस्त नहीं करेगा। वास्तव राज्य की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच में हम पाते हैं कि प्रस्तुतियां अभियोजन एजेंसी के अनुमानों पर आधारित हैं न कि तथ्यात्मक आरोपों पर।"
कोर्ट ने आगे कहा कि सीएए के विरोध को गैरकानूनी या प्रतिबंधित नहीं किया गया था। विरोध की निगरानी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई थी। जिन छात्र संगठनों का नेतृत्व आरोपी कर रहे थे, वे प्रतिबंधित संगठन नहीं हैं।
पीठ ने कलिता और नरवाल के मामलों में पारित आदेशों में कहा कि आरोप केवल यह दर्शाते हैं कि उन्होंने केवल महिला संगठनों के हिस्से के रूप में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उनके खिलाफ भी कोई विशिष्ट आरोप नहीं है जो यूएपीए की धारा 15 और 17 के दायरे में आता है।
पीठ ने कहा कि,
"भड़काऊ भाषण देने, चक्का जाम करने, महिलाओं को विरोध करने के लिए उकसाने और विभिन्न आर्टिकल्स और इसी तरह के अन्य आरोपों से संबंधित आरोप कम से कम इस बात के सबूत हैं कि अपीलकर्ता ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में भाग लिया, लेकिन उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने हिंसा को उकसाया, आतंकवादी कृत्य या साजिश की तैयारी की या यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की तैयारी की थी।"
पीठ ने आगे कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि विरोध ने संविधान के तहत अनुमत शांतिपूर्ण विरोध की सीमा को पार किया, लेकिन यह यूएपीए के तहत एक 'आतंकवादी कृत्य' नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि,
"भड़काऊ भाषण देना, चक्का जाम का आयोजन और इस तरह की कार्रवाई सरकारी या संसदीय कार्यों का व्यापक विरोध में सामान्य हैं। भले ही हम तर्क के लिए बिना कोई विचार व्यक्त किए मान लें कि वर्तमान मामले में भड़काऊ भाषण, चक्का जाम, महिला प्रदर्शनकारियों को भड़काना और अन्य कार्रवाइयां, जिनमें अपीलकर्ता के पक्षकार होने का आरोप लगाया गया है, ने हमारी संवैधानिक गारंटी के तहत अनुमेय शांतिपूर्ण विरोध की सीमा को पार किया, लेकिन यह यूएपीए के तहत एक 'आतंकवादी कृत्य' नहीं है। उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने हिंसा को उकसाया, आतंकवादी कृत्य या साजिश की तैयारी की या यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की तैयारी की थी।"
पुलिस ने तर्क दिया कि यहां तक कि ऐसे कृत्य जिसमें हड़ताल की संभावना शामिल है, वे भी यूएपीए की धारा 15 के दायरे में आते हैं।
कोर्ट ने इस पर कहा कि,
"खतरे और आतंक की 'संभावना' के इस पहलू पर हमारे चिंतित विचार करने के बाद हम पाते हैं कि हमारे देश की नींव एक विरोध से हिलने की संभावना से कहीं अधिक मजबूत है, हालांकि कॉलेज के छात्रों या अन्य व्यक्तियों की जनजाति, दिल्ली के केंद्र में स्थित एक विश्वविद्यालय की सीमा से समन्वय समिति के रूप में काम कर रही है।"
कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट, जिसमें अनावश्यक शब्दजा, अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, विस्तारित निष्कर्ष का इस्तेमाल किया गया है जो सी भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं करता है।
कोर्ट ने कहा कि,
"हमें डर है कि हमारी राय में अभियोजन एजेंसी द्वारा उनके द्वारा बढ़ा चढ़ाकर उपयोग किए गए अनावश्यक शब्दों, अतिशयोक्ति और उनके विस्तृत अनुमानों को हटा दिया जाए तो अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए तथ्यात्मक आरोप प्रथम दृष्टया धारा यूएपीए की धारा 15 और धारा17 या 18 के तहत किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करता है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि,
"हमारे विचार में चार्ज-शीट में निहित आरोपों को पढ़ने पर किसी भी विशिष्ट और तथ्यात्मक आरोपों का पूर्ण अभाव है। चार्जशीट यूएपीए की धारा 15, 16 या 18 के तहत अपराधों के कमीशन को नहीं दर्शाता है।"
कोर्ट ने यूएपीए के तुच्छ उपयोग के खिलाफ टिप्पणी की
अदालत ने पुलिस को यूएपीए के तुच्छ उपयोग के खिलाफ उन कृत्यों के खिलाफ आगाह किया जो अन्यथा सामान्य दंड कानूनों के तहत आते हैं।
कोर्ट ने कहा कि,
"आतंकवादी कृत्य ' वाक्यांश को आपराधिक कृत्यों या किसी भी मामले में लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि पारंपरिक अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आईपीसी के तहत परिभाषित हैं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि जहां अदालत को पता चलता है कि एक कृत्य को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है और देश के सामान्य दंड कानून द्वारा निपटाया जाता है, अदालत को एक राज्य एजेंसी के घुमादार बातों का सामना नहीं करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि,
"चूंकि 'आतंकवादी कृत्य ' एक अस्पष्ट शब्द है, इसलिए इसका अर्थ संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। यूएपीए को केवल भारत की रक्षा से संबंधित कृत्यों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए, न कि सामान्य कृत्यों के खिलाफ जो सामान्य दंड कानूनों के तहत निपटा जा सकता है (तन्हा मामले में आदेश का अनुच्छेद 57 देखें)।"
कोर्ट ने कहा कि,
"यूएपीए को लागू करने के पीछे का उद्देश्य यह नहीं है कि सामान्य और सामान्य प्रकार के अन्य अपराध, हालांकि उनकी प्रकृति और सीमा में गंभीर, गंभीर या जघन्य, भी यूएपीए द्वारा कवर किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे पारंपरिक मामले हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची की एंट्री 1 की सूची-II (राज्य सूची) और/या सूची-III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 1 के भीतर आते हैं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यूएपीए की धारा 15, 17 और 18 के प्रावधानों की संवैधानिकता के पक्ष में झुकाव के लिए जैसा कि हमें करना चाहिए, यह माना जाना चाहिए कि संसद ने अपनी विधायी क्षमता के दायरे में काम किया और यूएपीए 'भारत की रक्षा' से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए 2004 और 2008 में अधिनियमित और संशोधित किया गया।
कोर्ट ने कहा कि,
" यूएपीए की धारा 15, 17 और 18 के तहत लागू अत्यंत गंभीर और गंभीर दंड प्रावधानों को लोगों पर थोपना, हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के खतरों को दूर करने के उद्देश्य से संसद द्वारा बनाए गए कानून को कमजोर करेगा। गंभीर दंडात्मक प्रावधानों का बिना मतलब के इस्तेमाल से इन्हें तुच्छ समझा जाएगा।"