निजता के अधिकार में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार भी शामिल, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में इसके लिए प्रावधान है: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया
LiveLaw News Network
16 Dec 2021 2:43 PM IST
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार भी शामिल है और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में इससे संबंधित प्रावधान हैं।
कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक जालसाजी मामले में बरी किए गए दो व्यापारियों द्वारा दायर याचिका में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया, जिसमें निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने के अधिकार का आह्वान किया गया और संबंधित निर्णय और समाचार लेखों को इंटरनेट से हटाने की मांग की गई थी।
हलफनामे में कहा गया है,
"निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने के अधिकार की अंतर-कानूनी अवधारणा भारत में विकसित हो रही है। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसमें निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार भी शामिल है। इसके नागरिकों और उनकी गोपनीयता ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 लाया है। इस विधेयक में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने के अधिकार के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान हैं।"
यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय अदालतों ने भी उड़ीसा उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का हवाला देकर "निजता के अधिकार" के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने के अधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया है।
इसके अलावा, केंद्र ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को अवरुद्ध करने और मध्यस्थ मंच से कुछ गैरकानूनी जानकारी को हटाने का भी प्रावधान प्रदान करता है।
हलफनामे में कहा गया है,
"यह याचिकाकर्ता के अनुरोधों पर विचार करने और ऐसे निर्णयों या आदेशों को हटाने के लिए है। प्रतिवादी संख्या 1 की न तो कोई महत्वपूर्ण भूमिका है और न ही इस मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है।"
उपरोक्त के मद्देनजर, केंद्र ने इसे पक्षकारों के समूह से हटाने की मांग की है।
याचिकाकर्ता आरोपों से बरी होने के बावजूद उनकी पिछली गिरफ्तारी और मुकदमे के संबंध में ऑनलाइन आर्टिकल की निरंतर उपलब्धता से व्यथित है।
एडवोकेट अमन वाचर और एडवोकेट आशुतोष दुबे के माध्यम से व्यवसायी जयदीप मीरचंदानी और सिराज अमानी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों / वेबसाइटों पर उक्त आर्टिकल की उपलब्धता और विभिन्न सर्च इंजनों से उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन तक पहुंच उनके रोजगार, करियर की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
याचिका में आगे कहा गया है कि उक्त निर्णय और इंटरनेट पर समाचारों की उपस्थिति से यह आभास होता है कि वे तस्करी/अवैध गतिविधियों में शामिल थे।
यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता भारत या विदेश में किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं थे। हालांकि वेबसाइटों पर उपलब्ध आर्टिकल और आदेश की उपस्थिति के कारण उनके ग्राहक और सरकारी एजेंसियां जिनके साथ उनका व्यवसाय या पेशेवर व्यवहार है, वे व्यवसाय करने से बच रहे हैं। उनमें यह धारणा बन रही है कि याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि है।
केस का शीर्षक: जयदीप मीरचंदानी एंड अन्य बनाम भारत संघ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एंड अन्य