निजता का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने मोबाइल हैकिंग स्पाइवेयर के अवैध उपयोग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
1 Feb 2022 5:20 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हैकिंग और जासूसी के उद्देश्य से बिना लाइसेंस के मोबाइल स्पाइवेयर के अवैध उपयोग, बिक्री और संचालन के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि मोबाइल स्पाइवेयर के अवैध उपयोग से नागरिकों के निजता के अधिकार (Right To Privacy) का उल्लंघन होता है।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने केंद्र, दिल्ली के पुलिस आयुक्त, गूगल इंडिया, साइबर अपराध सेल और साइबररो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सएनस्पाई, हेलो स्पाई, स्पाईमायफोन और वनस्टोर प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा।
एडवोकेट डिंपल विवेक की ओर से दायर याचिका में केंद्र और दिल्ली पुलिस को बिना लाइसेंस या अनुमति के जासूसी सॉफ्टवेयर या मैलवेयर की बिक्री, हस्तांतरण, संचालन, विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में उक्त प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।
इसके अतिरिक्त, याचिका में भारत में ऐसे सभी विज्ञापनों को रोकने के लिए गूगल इंडिया को विशेष निर्देश देने की भी मांग की गई है जो ऐसे अवैध मैलवेयर और स्पाइवेयर की बिक्री को बढ़ावा देते हैं, विज्ञापन देते हैं या बेचने की अनुमति देते हैं।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट डिंपल ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के मोबाइल स्पाइवेयर का अवैध इस्तेमाल एक अदृश्य जेल की तरह है जो किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के मैलवेयर किसी भी फोन में डाले जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल हैक किया जा सकता है और सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मोबाइल स्पाइवेयर अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी को कैप्चर करने में सक्षम हैं, जिसमें एक जासूस को दूरस्थ रूप से स्थान को ट्रैक करने, टेक्स्ट संदेशों की निगरानी करने, कॉल सुनने, प्रत्येक फोटो और वीडियो को देखने, अपने परिवेश की निगरानी के लिए फोन के माइक्रोफ़ोन को चालू करने की अनुमति देना शामिल है।
आगे कहा गया है कि एक बार इस तरह के मैलवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद, यह बिना किसी सूचना या पहचान गतिविधि के स्टील्थ मोड में चलता है और इसका पता लगाना या हटाना मुश्किल होता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि लक्ष्य फोन गतिविधि तक पहुंचने के लिए, डिवाइस की निगरानी करने वाला व्यक्ति किसी वेबसाइट या किसी अन्य डिवाइस पर ऐप के साथ साइन इन करता है।
याचिका में कहा गया है,
"प्रत्येक व्यक्ति को निजता के उचित व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता होती है और उम्मीद है। यह सही समय है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लंघन और स्वतंत्रता के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए।"
यह माना गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के अलावा अन्य कारणों से नागरिकों के फोन और अन्य उपकरणों से अनधिकृत निगरानी और संग्रहीत डेटा तक पहुंच अवैध और आपत्तिजनक है।
मामले को 9 मार्च को रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
केस का शीर्षक: डिंपल विवेक बनाम भारत संघ