एक महिला को अपने प्रजनन विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Nov 2021 6:32 PM IST

  • एक महिला को अपने प्रजनन विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को अपनी प्रजनन विकल्प का उपयोग करने का अधिकार "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है और उसे अपनी शारीरिक अखंडता की रक्षा करने का पवित्र अधिकार है।

    जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने कहा, "एक महिला को अपने शरीर पर अवांछित घुसपैठ को सहन करने और उस घुसपैठ के परिणामों को सहन करने के लिए मजबूर करने का कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के उसके अदृश्य मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा।"

    अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां चिकित्सक ने 16 साल की बलात्कार पीड़िता की गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह एमटीपी एक्ट, 1971 की की धारा 3 में निर्धारित 24 सप्ताह से अधिक हो गई थी।

    याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर आग्रह किया था कि उसे अपराध का बोझ ढोने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और उसे उस बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ धारण किया गया है।

    अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "नाबालिग लड़कियों पर किए गए बलात्कार के मामलों में, हालांकि 1971 के अधिनियम के तहत निर्धारित कुछ वैधानिक सीमाएं हैं, वे अनिवार्य रूप से केवल चिकित्सकों पर लागू होंगी। ऐसे मामलों में, गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की आवश्यकता पर संवैधानिक न्यायालयों द्वारा पूरी तरह से अलग रोशनी में विचार और जांच की जानी चाहिए।"

    एमटीपी एक्ट की धारा 3 (2) (ए) और 3 (2) (बी) का जिक्र करते हुए कहा, जो 20 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से अधिक के मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, अदालत ने कहा, "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कानून गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट का एक वैधानिक अनुमान बनाता है यदि वह आरोप लगाती है कि गर्भावस्था एक कथित बलात्कार के कारण हुई थी।"

    यह देखते हुए कि अधिनियम 24 सप्ताह के बाद चिकित्सकों द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने का प्रावधान नहीं करता है, भले ही महिला ने बलात्कार के कारण गर्भवती होने का आरोप लगाया हो अदालत ने कहा, "यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक नाबालिग जिसके साथ बलात्कार किया गया है और इसके कारण गर्भवती हो गई है, उसे न केवल अपराध का शिकार होने के लिए मजबूर किया जाएगा, बल्कि उस पर किए गए अपराध का बोझ उठाने के लिए भी मजबूर किया जाएगा। उसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करके, जिसका गर्भाधान, उसके प्रजनन विकल्प के अभ्यास के कारण नहीं था।"

    अदालत ने कहा, "किसी कानून में लगाई गई वैधानिक सीमाएं उच्च न्यायालयों की संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिबंध नहीं हो सकती हैं। इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से शायद ही कभी, कम से कम और असाधारण रूप से किया जाएगा, और परिस्थितियों और स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।"

    अधिनियम की धारा 3 (2बी) का उल्लेख करते हुए, जिसमें चिकित्सक द्वारा गर्भधारण की अवधि के समय की प्रयोज्यता को शामिल नहीं किया गया है, यदि बोर्ड द्वारा निदान की गई किसी भी महत्वपूर्ण भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के निदान के लिए समाप्ति की आवश्यकता होती है, तो अदालत ने कहा, "1971 का अधिनियम उन गर्भधारण को समाप्त करने के लिए एक पूर्ण रोक नहीं बनाता है जो अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) में निर्धारित 24 सप्ताह की अवधि से भी आगे निकल गए हैं।"

    इसके अलावा, इसने अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख किया और कहा, "अधिनियम, वास्तव में, गर्भावस्था की अवधि के संदर्भ के बिना या उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों के संदर्भ के बिना, एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है, यदि गर्भावस्था को जारी रखना गर्भवती महिला के जीवित रहने के लिए जोखिम का गठन करता है।"

    जिसके बाद अदालत ने कहा, "16 साल के बच्चे के भावी जीवन पर गर्भावस्था जारी रखने के परिणाम काफी गंभीर और सम्मानजनक जीवन के लिए हानिकारक होंगे जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचार किया गया है।"

    कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड द्वारा पेश की गई राय को भी देखा जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और अन्य डॉक्टर शामिल थे और कहा, "मेरे विचार में, ऊपर बताई गई परिस्थितियों और मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई विशिष्ट राय को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी करने का मामला बनाया।"

    तदनुसार अदालत ने निर्देश दिया कि, "दूसरा प्रतिवादी (जिला स्वास्थ्य सर्जन, बेलगावी), मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों और की बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति को तुरंत सुनिश्चित करे। "

    केस शीर्षक: कुमारी डी बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WPNo.104344/2021

    आदेश की तिथि: 17 नवंबर 2021

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट शरद वी मखदूम; प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता वीएस कालासुरमठ

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