BREAKING | कोलकाता कोर्ट ने RG Kar मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया

Amir Ahmad

18 Jan 2025 9:39 AM

  • BREAKING | कोलकाता कोर्ट ने RG Kar मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया

    कोलकाता के सेशन कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई सोमवार को होगी।

    सुनवाई में आरोपी रॉय ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वह इस घटना में शामिल नहीं था। कोर्ट ने रॉय को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया।

    कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें घटना में रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया, जिसमें घटनास्थल पर उसका DNA और मृतक डॉक्टर के शरीर पर DNA पाया गया।

    सेशन जज अनिरबन दास ने कहा कि रॉय के लिए अधिकतम संभव सजा मृत्युदंड होगी, जबकि न्यूनतम संभव सजा आजीवन कारावास होगी।

    पूरा मामला

    कोर्ट कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार-हत्या के मुख्य आरोपी रॉय के भाग्य का फैसला कर रहा था।

    अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी हंगामा मचाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को CBI को सौंप दिया, जिसने सेशन कोर्ट में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था।

    मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा जिसने डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए इसे स्वत: संज्ञान में लिया। इस वीभत्स घटना के बाद कोलकाता और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की गई।

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी, जिसने पश्चिम बंगाल CID से जांच का जिम्मा संभाला, जिसने बलात्कार-हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

    कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष कई मामले दायर किए गए, जिसने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित दुराचार और भ्रष्टाचार की जांच भी CBI को सौंप दी। क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए, जिन्होंने इस मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया, जिसमें इस तथ्य की ओर इशारा किया गया कि पीड़िता ने पूर्व प्रिंसिपल के साथ कथित मिलीभगत से आत्महत्या की होगी।

    CBI प्रिंसिपल और ओसी के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थ थी, इसलिए उन्हें जमानत दी गई।

    मामले में एकमात्र शेष आरोपी जिसके खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी, वह मुख्य आरोपी संजय रॉय है।

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