राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत की वास्तविकता निर्धारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: एमपी हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 11:06 PM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने माना कि एक राजस्व प्राधिकरण के पास म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय वसीयत की वैधता निर्धारित करने की शक्ति नहीं है।

    न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कुसुम बाई और अन्य बनाम उम्मेदी बाई (2021) में पहले के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सिविल अदालत को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 98 के अनुसार वसीयत की वैधता का फैसला करना है।

    पृष्ठभूमि

    मामला एक वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम को बदलने वाले आदेश पर आधारित है। एक बालिकदास की मृत्यु पर दोनों पक्षों ने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने वंशानुगत उत्तराधिकार के आधार पर और प्रतिवादी ने एक वसीयत के आधार पर आवेदन किया था। याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुमंडल अधिकारी उनके नाम रिकॉर्ड में लेते हुए अनुमति दे दी थी।

    उत्तरदाताओं ने उक्त आदेश को अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला अपर आयुक्त के समक्ष रखा गया। पूर्व के आदेशों का विरोध करते हुए प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि चूंकि बालिकदास अविवाहित थे और वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में थी। उनके नाम अभिलेखों में बदल दिए जाने चाहिए। उक्त सबमिशन का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1959 की धारा 8 (सी) के अनुसार, चूंकि बालिकदास का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए संपत्ति पुरुष पूर्वज के माध्यम से यानी रक्त संबंधों पर हस्तांतरित होगी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत सिंह कौरव ने प्रस्तुत किया कि कानून की उक्त स्थिति की सराहना करते हुए एसडीओ ने उत्परिवर्तन का आदेश पारित किया था, जिसकी कलेक्टर ने पुष्टि की।

    हालांकि, अतिरिक्त कलेक्टर वसीयत के आधार पर प्रतिवादियों के नाम बदलने का निर्देश देते हुए उक्त स्थिति की सराहना करने में विफल रहे।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक बार जिस वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की मांग की जाती है। उस पर आपत्ति जताई जाती है। फिर वसीयत के आधार पर कोई म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है।

    आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राजस्व अधिकारियों को वसीयत की वास्तविकता की जांच करने और उसके आधार पर नाम बदलने का कोई अधिकार नहीं है; बल्कि यह सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है।

    वसीयत पर आधारित एक नामांतरण पर यदि आपत्ति की जाती है, तो वसीयत की वास्तविकता की जांच करने के लिए सिविल न्यायालयों के समक्ष उपयुक्त कार्यवाही दायर करके जांच की जानी चाहिए।

    कौरव ने कुसुम बाई और अन्य बनाम उम्मेदी बाई (2021) का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत के आधार पर म्यूटेशन करवाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक सिंह भदौरिया ने यह कहते हुए आक्षेपित आदेश को सही ठहराया कि अधिकारियों ने उनके बयान दर्ज करवाकर वसीयत की विधिवत जाँच की। भदौरिया का तर्क है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, याचिकाकर्ताओं को अपने नाम को उक्त आधार पर म्यूटेशन करने के लिए अपना उत्तराधिकार स्थापित करना चाहिए। इसलिए, वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में केवल प्रविष्टि के आधार पर संपत्ति पर एक शीर्षक उत्पन्न नहीं हो सकता है।

    जाँच - परिणाम

    कुसुम बाई मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के पास वसीयत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    कुसुम बाई मामले में कोर्ट ने कहा कि,

    "उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकार का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे एमपी भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तहसील न्यायालय जो इससे निपटता है एमपी भूमि राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत आवेदन में संपत्ति के अधिकार और शीर्षक से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। तहसीलदार के पास वसीयत की वास्तविकता पर विचार करने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

    कोर्ट ने निरंजन उमेशचंद्र जोशी बनाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

    मृदुला ज्योति राव (2006), जहां यह आयोजित किया गया था कि,

    "इस बात के प्रमाण का भार कि वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया है और एक वास्तविक दस्तावेज प्रस्तावक पर है। प्रस्तावक को यह साबित करना भी आवश्यक है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और उसने अपने हस्ताक्षर अपनी मर्जी से किए हैं। मन का एक स्वस्थ स्वभाव और उसकी प्रकृति और प्रभाव को समझा। यदि इस संबंध में पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में लाए जाते हैं, तो प्रस्तावक का दायित्व समाप्त हो सकता है। लेकिन, संदेह को दूर करने के लिए आवेदक पर होगा यदि कोई मौजूद है तो पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करके।"

    उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीयत के प्रमाण के मामले में, एक वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अकेले उसके निष्पादन को साबित नहीं करेंगे यदि उसका दिमाग बहुत कमजोर और दुर्बल प्रतीत हो सकता है।

    हालांकि, अगर धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव का बचाव किया जाता है, तो बोझ कैविएटर पर होगा।

    संदेह का कारण बनने वाली कई परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि वसीयत का प्रमाण आमतौर पर किसी अन्य दस्तावेज को साबित करने से अलग नहीं होता है।

    आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने स्थापित स्थिति को दोहराया कि प्रमुख प्रेरक साक्ष्य द्वारा वसीयत को साबित किया जाना है। वसीयत के प्रस्तावक पर भारी बोझ है।

    शीर्षक: राजकुमार शर्मा और अन्य बनाम मंजेश कुमार

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