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लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंध जनहित में : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network
15 Jun 2020 2:00 AM GMT
लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंध जनहित में : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
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लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंध आम हित में : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध उचित था।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति अजय तेवारी की पीठ ने इन प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ एक याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि आम हित में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मुबीन फ़ारूक़ी जो पेशे से वक़ील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए आदेश देने की मांग की थी।

याचिका को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा,

"…यह लोक नीति का मामला है। नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का मौक़ा सीमित होता है। नीतिगत मामलों को तभी चुनौती दी जा सकती है जब वह असंवैधानिक, मनमाना और असंगत हो। धार्मिक स्थलों को कोरोना वायरस के समय बंद करना और वह भी कुछ समय के लिए विनियमन है न कि प्रतिबंध। यह प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया है और यह याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी तरह के मौलिक या क़ानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता…।"

अदालत ने आगे कहा कि प्रतिबंध समाज के आम हित में है। राज्य को इस प्रतिबंध में किसी तरह की ढील देने से मना करते हुए पीठ ने कहा कि सिर्फ़ इस वजह से कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध में ढील दी गई है, दूसरे धार्मिक स्थलों पर यह ढील देने का आधार नहीं हो सकता। सभी धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने का निर्णय और पूजा की अनुमति नहीं देने का फ़ैसला बहुत ही सोच समझकर किया गया है।

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