COVID-19 टेस्ट की जांच रिपोर्ट 48 घंटे या इससे पहले अवश्य ही मिल जानी चाहिए : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

LiveLaw News Network

6 May 2020 4:00 AM GMT

  • COVID-19 टेस्ट की जांच रिपोर्ट 48 घंटे या इससे पहले अवश्य ही मिल जानी चाहिए : दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर कहा है कि दिल्ली के अधिकृत लैब जो COVID-19 संक्रमण की जांच करते हैं उन्हें जांच की रिपोर्ट 24/48 घंटे के भीतर अवश्य ही उपलब्ध कराना चाहिए।

    न्यायमूर्ति हिम कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने दिल्ली सरकार को अपने निर्देश में कहा कि वेबसाइट नियमित रूप से अपडेट हो, यह सुनिश्चित किया जाए ताकि दिल्ली में हो रही जांच की सही संख्या का पता चलता रहे। इस पर पुष्ट और अपुष्ट मामलों की संख्या दी जाए और जांच के बाद जितनी जांच लंबित है, उसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए।

    यह आदेश राकेश मल्होत्रा की याचिका पर दिया गया है।

    याचिकाकता की दलील थी कि संक्रमण के संदिग्ध लोगों की जांच की रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारें 48 घंटे के अंदर या इससे पहले नहीं देती हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस देरी की वजह से शहर में आगे और संक्रमण जारी रहने का ख़तरा बढ़ जाता है।

    दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ट्विटर हैंडल को उद्धृत करते हुए कहा,

    "...28.04.2020 तक 3295 परिणाम लंबित थे जो 30.4.2020 को बढ़कर 3793 हो गए। इस ट्विटर अकाउंट पर इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया और इस बीच टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक माह में शहर में लंबित स्वाब सैम्पल जिनकी जांच होनी है और जो 1 अप्रैल को 470 था, सात गुना बढ़कर 29 अप्रैल 2020 को 3295 हो गया।"

    दिल्ली सरकार के वक़ील सत्यकाम ने कहा कि 29 अप्रैल को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि 3 मई 2020 तक कोई भी सैंपल एनआईबी, नोएडा नहीं भेजी जाए क्योंकि रिपोर्ट भेजने में 15 दिन से ज़्यादा की देरी हो रही है।

    इस आदेश में आगे कहा गया कि सैंपल अन्य सरकारी और निजी लैब में भेजे जाएँ ताकि इनकी रिपोर्ट एक दिन के भीतर मिल जाए। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश सिर्फ़ 3 मई तक की बात करता है और उसके बाद की तिथि की नहीं।

    सत्यकाम ने अदालत को बताया कि यह आदेश अगले दो सप्ताह तक और लागू रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के 23 लैब में COVID-19 की जांच हो रही है जिनमें 10 सरकारी हैं और 13 निजी। इन लैब्स की क्षमता 3000-3500 जाँच प्रति दिन की है।

    सत्यकाम ने कहा कि लैब में सैम्पल के पहुंचने के 1-2 दिन में अब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। दिल्ली सरकार ने अदालत यह भी बताया कि 3 मई 2020 तक 3790 जांच की रिपोर्ट लंबित थी जो कल तक आ जाएगी। अदालत ने दलील सुनने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया।

    आदेश की प्रति download करने के लिए यहां क्लिक करें


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