"14 जिलों के जल निकायों से अतिक्रमण 4 सप्ताह में हटाएं, अब तक उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं": पटना हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा
Brij Nandan
6 Dec 2022 10:33 AM IST
पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पटना, मगध और सारण प्रमंडल (14 से अधिक जिलों पर नियंत्रण रखने वाले) के सर्कल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपने संबंधित क्षेत्रों में जल निकायों के अतिक्रमण को हटा दें।
संबंधित 14 जिले पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, सीवान और गोपालगंज हैं।
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी 14 जिलों के सर्किल अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिकॉर्ड पर दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
बेंच ने कहा,
"कोर्ट ने सर्किल अधिकारियों को आगाह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अदालत कार्यवाही शुरू करने में संकोच नहीं करेगी, अगर यह पाया जाता है कि दाखिल किया गया हलफनामा जमीनी स्तर पर तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है।"
पीठ ने राम पुनीत चौधरी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने अंचल अधिकारियों से बातचीत की और उनके द्वारा अब तक किए गए कार्य को दर्शाने वाली स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन किया। ऐसे सीओ के प्रयासों से संतुष्ट कोर्ट ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शेष अतिक्रमण 4 सप्ताह की अवधि के भीतर हटा दिए जाएं।
अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर सभी तरह से पूर्ण अनुपालन का हलफनामा दायर करने को भी कहा।
इसके अलावा, अदालत ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के कार्यों की निगरानी करें।
साथ ही संबंधित पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि अगर अधिकारी इस संबंध में कोई अनुरोध करते हैं तो पुलिस बल उपलब्ध कराएं।
केस टाइटल - राम पुनीत चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य [सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 9692 ऑफ 2015]
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