धार्मिक जुलूसों को सकारात्मकता/भाईचारा फैलाना चाहिए और किसी भी सांप्रदायिक अशांति का कारण नहीं होना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय

Sparsh Upadhyay

24 Feb 2021 12:14 PM GMT

  • Religious Processions Should Spread Positivity/Brotherhood & In No Manner Should Cause Any Communal Disturbance: Madras High Court

    याचिकाकर्ता सहित आम जनता को मंदिर के आसपास जुलूस निकालने की रस्म (गिरीवलम) निभाने की अनुमति देते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने हाल ही में देखा कि सभी धार्मिक जुलूस, सकारात्मकता और भाईचारे का प्रसार करते हुए होने चाहिए और वे किसी भी तरीके से सांप्रदायिक अशांति का कारण नहीं होने चाहिए

    न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ एक एम. थंगराज (पूर्व एमएमसी) की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने अदालत से पहले अर्लीमीग पद्मगिरीश्वर स्वामी और अरुलमिगु अबिरामी अम्बिगई मंदिर के बाहर अनुष्ठान "गिरिवलम" में भाग लेने की अनुमति देने के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना की।

    दलील

    उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि प्रथम प्रतिवादी (जिला कलेक्टर, डिंडीगुल जिला, डिंडीगुल) ने मंदिर के आसपास जुलूस के संचालन को रोकने के लिए पूरी जनता को मंदिर के बाहर पांच से अधिक संख्या में इकट्ठा होने से रोक दिया था।

    उनके अनुसार, उनके सहित आम जनता पिछले 20 वर्षों से मंदिर ("गिरिवलम") के आसपास जुलूस निकालने की रस्म का पालन करती है और पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक रही है।

    इसलिए, उन्होंने आम लोगों को अनुष्ठान "गिरिवलम" में भाग लेने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की

    पुलिस इंस्पेकटर, डिंडीगुल टाउन द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क

    पुलिस इंस्पेक्टर, डिंडीगुल टाउन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू धर्म संगठन, हिंदू मुन्नानी और हिंदू मक्कल काची के सदस्य जुलूस ("गिरिवलम") में शामिल हुए।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे बैनर, तख्तियां, माइक सेट, नारे लगाते और ढोल नगाड़े बजाते हुए जा रहे थे और इस्लाम से संबंधित एक अन्य वर्ग के लोगों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी, जो दावा करते हैं कि रॉक किला उनका धार्मिक स्थल है, जहाँ वे नमाज़ का संचालन करते हैं।

    कोर्ट का अवलोकन

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि पिछले दस वर्षों से आम जनता के बीच 'गिरिवलम' का अनुष्ठान हिंदुओं द्वारा किया जाता है, और यह कहा कि,

    "सभी धार्मिक जुलूस में सकारात्मकता और भाईचारे का प्रसार होना चाहिए और वे किसी भी तरह से किसी भी सांप्रदायिक अशांति का कारण नहीं होने चाहिए। यह सभी धर्मों के लिए लागू होता है और यह अदालत हर व्यक्ति से विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव में एकता की उम्मीद करती है।"

    अंत में, कोर्ट ने फैसला किया,

    "मुझे इस बात का कोई कारण नहीं लगता है कि आम जनता को जुलूस में भाग लेने से प्रतिबंधित क्यों किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब 28.12.2020 से लागू किया गया आदेश आम जनता को 'गिरिवलम' में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं करता है।"

    हालांकि, COVID -19 प्रोटोकॉल के साथ-साथ कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जुलूस बिना किसी उत्तेजक नारे या किसी अन्य इशारों के साथ, शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाए।

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