धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की जाति नहीं बदलेगी; केवल धर्मांतरण के आधार पर अंतर-जातीय विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Nov 2021 4:22 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक व्यक्ति अपने समुदाय प्रमाण पत्र के बहाने 'अंतर-जातीय विवाह' प्रमाण पत्र का दावा करने का हकदार नहीं है, जब वह मूल रूप से एक निश्चित जाति का था, लेकिन दूसरे में धर्म परिवर्तन के कारण एक अलग समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

    न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि धर्मांतरण से किसी व्यक्ति की जाति में परिवर्तन नहीं होता है और उक्त पहलू को उसके वर्तमान सामुदायिक प्रमाण पत्र के आधार पर अंतर्जातीय विवाह प्रमाणपत्र देने के लिए दबाया नहीं जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय की राय है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन से उस व्यक्ति की जाति नहीं बदलेगी जिससे वह संबंधित है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "धर्मांतरण से व्यक्ति की जाति अपरिवर्तित रहती है और इसलिए धर्मांतरण के आधार पर दूसरे धर्म का अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।"

    इस मामले में, याचिकाकर्ता मूल रूप से आदि-द्रविड़ समुदाय का था और उसने हिंदू अरुंथथियार समुदाय के एक व्यक्ति से शादी की, जो दोनों मूल रूप से अनुसूचित जाति के हैं। बाद में ईसाई धर्म अपनाने के कारण याचिकाकर्ता को 'पिछड़ा वर्ग' प्रमाणपत्र दिया गया।

    अदालत ने आदेश में दर्ज किया,

    "याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी दोनों जन्म से अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, केवल इसलिए कि धर्म परिवर्तन के आधार पर याचिकाकर्ता ने धर्म बदल लिया है, उसे अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"

    परमादेश की एक रिट जारी करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें अधिकारियों को एक अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिका में कहा गया था कि उन्हें 'पिछड़े वर्ग' के लिए एक सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उनकी पत्नी अनुसूचित जाति से संबंधित है, जिससे सार्वजनिक रोजगार में प्राथमिकता सहित लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रमाण पत्र के लिए पात्र याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

    न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का उद्देश्य कुछ कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना है और ऐसी परिस्थितियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों के रूप में विभिन्न जातियों का वर्गीकरण अंतर- जाति विवाह प्रमाण पत्र का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है।"

    कोर्ट ने कहा कि अंतरजातीय विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर दी गई कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इसे तभी जारी करना उचित है जब 'पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा पति/पत्नी दूसरी जाति का हो, लेकिन अन्यथा नहीं।

    याचिकाकर्ता- एडवोकेट पी. सरवनन ने जीओएम नंबर 188 दिनांक 28.12.1976 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए जब पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

    सरकारी अधिवक्ता सी. जयप्रकाश ने तर्क दिया कि सरकार ने 21.07.1997 के पत्र संख्या 235, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अंतर-जातीय विवाह के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जो याचिकाकर्ता के दावों को खारिज करता है।

    वकील ने तर्क दिया कि उक्त स्पष्टीकरण स्थापित करता है कि धर्मांतरण और परिणामी समुदाय प्रमाण पत्र अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र की गारंटी नहीं देता है।

    अधिवक्ता सी. जयप्रकाश ने राजस्व निरीक्षक, मेट्टूर की जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिन्होंने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी दोनों अनुसूचित जाति के हैं और अनुरोधित प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं हैं।

    अदालत ने सूसाई आदि बनाम भारत संघ एंड अन्य, 1986 एआईआर 733 में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है क्योंकि वे मामले संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समाहित हैं। उच्च न्यायालय के आदेश में निर्णय से एक प्रासंगिक पैराग्राफ भी निकाला गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक संरचना की एक विशेषता है, जो हिंदू समाज के लिए विशिष्ट है। पेशे के आधार पर इस तरह का सीमांकन बाद में एक संरचनात्मक पदानुक्रम में ढाला गया और फिर स्तरीकरण जिसने जन्म से किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित की।

    अदालत ने एमए सलाम बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (2003) ने यह स्थापित करने के लिए कि अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र उसी सामाजिक कलंक को कम करने के लिए हैं, जो एक संतान का सामना करता है, काफी हद तक उस कलंक के समान है जो माता-पिता में से किसी एक का नीची जाति से होने के कारण हो सकता है।

    एमए सलाम मामले में अदालत अवधारणा को और समझाने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करती है। यदि किसी ब्राह्मण और अनुसूचित जनजाति के बीच विवाह होता है और दंपति और संतान को स्वीकार कर लिया जाता है और संतान अपने ब्राह्मण समुदाय के आसपास के क्षेत्र में आगे बढ़ी होती है, तो संतान अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा नहीं कर सकती क्योंकि बड़े होने के दौरान। उस पर कोई कलंक नहीं लगा है। यदि स्थिति उलट जाती है और संतान को अनुसूचित जनजाति समुदाय के हिस्से के रूप में लाया जाता है, तो आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

    प्रतिवादी अधिकारियों के वकील सी. जयप्रकाश ने यह भी उल्लेख किया कि तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अंतर-जातीय विवाह के प्रकारों का पता लगाने के लिए एक और आदेश पारित किया है। नवीनतम आदेश के अनुसार, पति या पत्नी में से कोई भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए और दूसरा पति या पत्नी किसी अन्य समुदाय से हो सकता है। जबकि यह पहला उदाहरण है, एक अन्य उदाहरण जहां अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है, ऐसे मामले होंगे जहां पति या पत्नी में से एक पिछड़ा वर्ग / सबसे पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और दूसरा पति या पत्नी अगड़ी समुदाय या किसी अन्य समुदाय से संबंधित है।

    कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार, सरकारी आदेश में वर्णित श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर, कोई अन्य जोड़े अंतर-जातीय विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

    अदालत ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अंतर-जातीय विवाह प्रमाणपत्र से इनकार करने के आदेश में कोई दोष नहीं है।

    केस का शीर्षक: एस पॉल राज बनाम तहसीलदार, मेट्टूर थालुक एंड अन्य।

    मामला संख्या: W.P.No.15193 of 2016 एंड W.M.P.No.13240 एंड 13241 of 2016

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