सामूहिक धर्म परिवर्तन 'रैकेट' मामला - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दी
Sharafat
5 April 2023 7:42 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी। मौलाना सिद्दीकी को सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने राज्य में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने और राज्य भर में 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने सिद्दीकी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को यह आदेश पारित किया।
सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर मौलवियों में से एक हैं। वह ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष भी हैं। वह जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट चलाते हैं। उन्हें मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी सहित अन्य मुस्लिम विद्वानों के साथ यूपी 'एंटी लव जिहाद' कानून के तहत इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब हो कि 2021 में यूपी एटीएस ने दावा किया था कि उसने पिछले साल मोहम्मद उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जो अपनी योजना के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहे थे।
यह भी आरोप लगाया गया था कि सिद्दीकी धर्मों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैर-मुस्लिम संप्रदायों को धर्मांतरित करने और इस्लाम अपनाने के लिए प्रभावित करके भारत की संप्रभुता और अखंडता को बिगाड़ने में शामिल था।
दरअसल, सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद, उत्तर प्रदेश के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सिद्दीकी के बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण रैकेट से संबंध थे और उसने न केवल धर्मांतरण किया बल्कि इसके लिए मदरसों को पैसे भी दिए।
उन्होंने आगे कहा था कि सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेश से पैसा मिलता है और मामले की जांच में पता चला है कि उसके ट्रस्ट को विदेश से 3 करोड़ रुपये मिले थे।
याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट जिया उल कय्यूम की सहायता से सीनियर एडवोकेट आईबी सिंह पेश हुए।
केस टाइटल - मौलाना कलीम सिद्दीकी बनाम मुख्य सचिव गृह के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य [सीआरएलए/2734/2022]
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एबी) 117