कोर्ट द्वारा आवेदन की अस्वीकृति आपराधिक मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 April 2022 8:21 AM GMT

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि केवल इसलिए कि आवेदक का आवेदन निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया, यह उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता।

    जस्टिस राज बीर सिंह की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 407 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार देखा, जो मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

    कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 407 के तहत शक्ति को इस न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है जहां इसे पेश किया जाता है:

    (ए) उसके अधीनस्थ किसी आपराधिक न्यायालय में निष्पक्ष जांच या ट्रायल नहीं किया जा सकता है, या

    (बी) असामान्य कठिनाई के कानून के कुछ सवाल उठने की संभावना है, या

    (सी) इस संहिता के किसी भी प्रावधान के लिए इस धारा के तहत एक आदेश की आवश्यकता है, या पक्षकारों या गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए, या न्याय के लिए समीचीन है।

    क्या है पूरा मामला?

    वर्तमान मामले में, सुरेश चंद्र त्रिपाठी ने आईपीसी की धारा 307, 504 और 325 के तहत 2017 के सत्र परीक्षण संख्या 897 (राज्य बनाम विनोद और अन्य), 2016 के केस क्राइम नंबर 541 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/F.T.C कोर्ट नंबर 1 इलाहाबाद में लंबित मामले को इलाहाबाद जजशिप के किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण की मांग करते हुए अपने स्थानांतरण आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि P.W.1 और P.W.2 के बयान दर्ज किए जाने के बाद, शिकायतकर्ता / त्रिपाठी ने दो गवाहों को तलब करने के लिए धारा 319 Cr.P.C के तहत एक आवेदन दिया जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. कोर्ट नंबर 1 इलाहाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया था।

    यह तर्क देते हुए कि आवेदक के उक्त आवेदन को निचली अदालत ने बिना सबूतों पर विचार किए मनमाने ढंग से खारिज कर दिया था, वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को उक्त अदालत से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने पहले सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष उक्त मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया था जिसे खारिज कर दिया गया है और इसलिए, आवेदक ने मामले को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एचसी से निर्देश मांगा है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है जो धारा 407 Cr.P.C के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले का ट्रांसफर आकस्मिक और औपचारिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। यह रिकॉर्ड पर मौजूद और प्रमाणित कुछ अच्छे आधारों के आधार पर होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले में, अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान स्थानांतरण आवेदन में एकमात्र आधार यह है कि आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा धारा 319 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। कोई विशिष्ट सामग्री नहीं दिखाई जा सकती है ताकि इंगित करता है कि आवेदक को उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा या उस न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जाएगी। केवल इसलिए कि आवेदक का आवेदन उक्त विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, यह उस न्यायालय से मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर जब कुछ गवाहों के बयान उस अदालत द्वारा पहले ही दर्ज किए जा चुके हों। "

    अदालत ने आगे कहा कि यह पाया गया कि मामले को स्थानांतरित करने का कोई उचित आधार नहीं है।

    इस प्रकार, वर्तमान स्थानांतरण आवेदन को खारिज किया गया।

    केस का शीर्षक - सुरेश चंद्र त्रिपाठी बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ 187

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