निर्धारिती के परिसर से मिली वार्षिक रिपोर्ट और शेयर सर्टिफिकेट बरामद हुए दस्तावेज नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

28 Sept 2022 1:04 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वार्षिक रिपोर्ट की वसूली और निर्धारिती परिसर के शेयर सर्टिफिकेट को बरामद दस्तावेज नहीं माना जा सकता।

    जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने पाया कि शेयर पूंजी की वास्तविकता को सीआईटी (ए) और आईटीएटी दोनों ने स्वीकार कर लिया और जब्त की गई सामग्री और किए गए जोड़ के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

    अपीलकर्ता/विभाग ने कहा कि आईटीएटी ने यह मानते हुए गलती की है कि तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। शेयर पूंजी और निवेशक कंपनियों को आवंटित प्रीमियम से संबंधित शेयर सर्टिफिकेट की मूल प्रतियां निवेशक कंपनी के परिसर के बजाय जारीकर्ता कंपनी के परिसर में ही मिलीं। निवेशक कंपनियां फर्जी या आवास प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। प्रश्न में परिवर्धन और आपत्तिजनक सामग्री के बीच एक लाइव लिंक है।

    प्रतिवादी/निर्धारिती ने तर्क दिया कि कथित आपत्तिजनक सामग्री विचाराधीन निर्धारण वर्षों से संबंधित नहीं है।

    अदालत ने कहा कि 29 जनवरी, 2016 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153सी के तहत संतुष्टि नोट तैयार किया गया। नतीजतन, खोज वर्ष आकलन वर्ष 2016-17 होगा और निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2015-16 के लिए रिटर्न डिपार्टमेंट को फिर से खोलने का अधिकार होगा।

    अदालत ने कहा कि तलाशी के दौरान आकलन वर्ष 2011-12 से संबंधित कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया।

    अदालत ने पाया कि मिंडा समूह कोई तीसरा पक्ष नहीं है बल्कि शेयर सर्टिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरण है। नीचे दिए गए दोनों अपीलीय प्राधिकारियों ने एक समवर्ती निष्कर्ष दिया कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा योग्यता के आधार पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई।

    केस टाइटल: पीसीआईटी बनाम पंचमुखी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड

    साइटेशन: आईटीए 319/2022

    दिनांक: 26.09.2022

    अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट संजय कुमार एडवोकेट ईशा कादियान के साथ

    प्रतिवादी के लिए वकील: सीनियर एडवोकेट सलिल अग्रवाल

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