'महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 161 (3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए
LiveLaw News Network
14 Aug 2021 5:37 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से यौन अपराधों की पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करता है, सही मायने जांच अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव, गृह को दो माह के भीतर इन वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के समक्ष मामला
कोर्ट ने यह निर्देश यह देखने के बाद जारी किया कि उसके समक्ष एक मामले में, बलात्कार पीड़िता/अभियोजन पक्ष का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया था [जैसा कि सीआरपीसी की धारा 161 (3) के तहत आवश्यक है] और इसके साथ ही ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था [जैसा कि सीआरपीसी की धारा 161 (3) के प्रावधान 1 के तहत आवश्यक है]। इसकी जगह एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने बयान दर्ज किया था।
न्यायालय की टिप्पणियां
न्यायालय ने इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 161 (3) (पुलिस द्वारा गवाहों से पूछताछ) के प्रावधान पहले और दूसरे का हवाला दिया, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -
न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में सीआरपीसी की धारा 164 (स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग) के तहत पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दूसरे बयान पर भरोसा करने की प्रथा पर भी आपत्ति जताई।
कोर्ट ने कहा कि,
"पीड़िता/अभियोजन पक्ष के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने के बाद सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दूसरा बयान दर्ज करने की प्रथा उच्च स्तर पर है और कुछ मामलों में, जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयानों की अनदेखी करके सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज दूसरे बयान के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। "
गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 164 (कबूलनामे और बयानों की रिकॉर्डिंग) के तहत यह बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान पर कायम है, कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे सभी मामलों में अभियोजन पक्ष का यह एक सामान्य तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीड़िता/अभियोजन पक्ष का दूसरा बयान रिकॉर्ड करने पर कोई रोक नहीं है।
अदालत ने इसके अलावा कहा कि एक आपराधिक अपराध में, जांच अधिकारी पर एक दागी और अनुचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए उच्च जिम्मेदारी है, जिससे आरोपी की शिकायत वैध रूप से हो सकती है कि अनुचित जांच एक गलत मकसद से की गई थी।
कोर्ट ने अवलोकन किया कि यह निष्पक्ष, सचेत और किसी भी बाहरी प्रभाव से अप्रभावित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की शरारत से बचने के लिए, दोषियों को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उचित जांच आपराधिक न्याय की अनिवार्यताओं की प्रणाली और कानून के शासन का एक अभिन्न पहलू में से एक है। जांच श्रमसाध्य और कुशल प्रक्रिया है, इसलिए नैतिक आचरण भी आवश्यक है और जांच आपत्तिजनक विशेषताओं या कानूनी कमजोरियों से मुक्त होनी चाहिए।
केस का शीर्षक - बुल्ले बनाम उत्तर प्रदेश राज्य