भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत उचित शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Brij Nandan

16 Jun 2022 2:32 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत उचित शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।

    जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने आगे कहा कि शैक्षिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी संस्थान में प्रवेश से संबंधित शिकायत का त्वरित समाधान किया जाए।

    पूरा मामला

    पीठ 8वीं कक्षा के छात्र तनिष्क श्रीवास्तव के मामले की सुनवाई कर रही थी। वह आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ में रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में प्रवेश के लिए 20 मार्च, 2022 को आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए।

    25 मार्च, 2022 को, परिणाम घोषित किए गए और तनिष्क को कक्षा-आठवीं में रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में प्रवेश के लिए सफल और योग्य घोषित किया गया। हालांकि, उसकी मां की गंभीर बीमारी और उसके पिता के बाहर होने के कारण, उसे रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में भर्ती नहीं किया जा सका।

    इसलिए, उसके पिता ने 4 अप्रैल, 2022 को स्कूल प्रबंधन के समक्ष एक आवेदन दिया और प्रार्थना की कि उनके बेटे को रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में मानने के बजाय, उन्हें डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाए क्योंकि वे फीस सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

    जब अपीलकर्ता / रिट याचिकाकर्ता, उम्मीदवार के पिता को 18 अप्रैल, 2022 तक अपने बेटे के प्रवेश के बारे में सूचित नहीं किया गया, तो उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

    उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने खंडपीठ के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा जिसने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि चूंकि संस्था एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक निजी संस्थान है, इसलिए इसके खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने इस संबंध में 2016 की सिविल अपील संख्या 7030 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रबंधन समिति, ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ, और अन्य बनाम वत्सल गुप्ता व अन्य मामले में पारित जुलाई 2016 के आदेश पर भरोसा किया।

    अपील को खारिज करने से पहले कोर्ट ने कहा कि संस्थान को जल्द से जल्द इस तरह के छात्र के माता-पिता को जानकारी (क्या वह एक निवासी विद्वान के रूप में स्कूल में भर्ती कराया जा सकता है) भेजनी चाहिए ताकि ऐसे छात्र के माता-पिता द्वारा उचित कदम उठाए जा सकें।

    पीठ ने कहा,

    "यह ऐसा मामला नहीं है जहां छात्र ने विशेष कक्षा यानी कक्षा-आठवीं में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जहां ऐसे छात्र ने रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में ऐसी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन मजबूर और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह रेजिडेंट स्कॉलर के रूप में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए, ऐसी मजबूर परिस्थितियों में, कम से कम इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर, संस्थान के प्रधानाचार्य की ओर से छात्र के माता-पिता को यह बताने के लिए न्यूनतम आवश्यक था कि संस्था डे स्कॉलर छात्र के रूप में आठवीं कक्षा में अपने वार्ड में प्रवेश देने में असमर्थ होगी।"

    पीठ ने यह भी कहा कि यदि छात्र / छात्र के माता-पिता का अनुरोध स्कूल द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इस निर्णय को तुरंत माता-पिता को अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि छात्र को प्रवेश मिल सके।

    बेंच ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत उचित शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के तहत या इक्विटी के सिद्धांतों के तहत जो कुछ भी संभव है, एक त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए और सभी पीड़ितों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी कदम समय पर उठाए जा सकें।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति निम्नलिखित विरोधी पक्षों को प्रदान किया गया,

    - प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा, नागरिक सचिवालय, बापू भवन, लखनऊ।

    - जिलाधिकारी, लखनऊ।

    - निदेशक, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड, प्रगति हाउस, तीसरी मंजिल 47-48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

    - प्राचार्य, ला मार्टिनियर कॉलेज, मार्टिन पुरवा रोड, लखनऊ-226001।

    केस टाइटल - पिता रंजीत कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से तनिष्क श्रीवास्तव, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 296

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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